वसीम उर्फ आलूगोण्डा एक वर्ष के लिए जिला बदर
खण्डवा 24 जून, 2016 - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती स्वाति मीणा नायक ने खण्डवा के एक अपराधी वसीम उर्फ आलूगोण्डा पिता हमीद निवासी उर्दू स्कूल के पास घासपुरा खण्डवा थाना कोतवाली को एक वर्ष के लिए जिला बदर करने के आदेष जारी किए है। जिला बदर की यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक खण्डवा के प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। उल्लेखनीय है कि जिले के विभिन्न थानों में अपराधी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 323, 324, 506, और 34 के तहत प्रकरण दर्ज है। अपराधी वसीम को न केवल खण्डवा जिले , साथ ही पड़ोसी जिलों बुरहानपुर, खरगोन, इंदौर, देवास, हरदा, व बेतूल की सीमा से बाहर जाने के आदेष दिए गए है। आगामी 1 वर्ष की अवधि में यह अपराधी कलेक्टर न्यायालय की बिना लिखित अनुमति के इन जिलों की सीमा में प्रवेष नही कर सकेगा।
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