प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के नियमों में संषोधन
खण्डवा 25 जून, 2016 - प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के नियमों में सरकार ने संषोधन किया है। नये संषोधन के अनुसार ‘‘प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना‘‘ के ऐसे प्रकरणों जिनमें की योजना का लाभ लेने वाले व्यक्ति की नामांकन लेने के 45 दिवस के भीतर मृत्यु हो जाने पर प्रकरणों में भुगतान नही किया जा सकेगा। बषर्ते की मृत्यृ दुर्घटना में हुई हो। अर्थात हितग्राही को योजना का लाभ नामंाकन के 45 दिवस के पष्चात ही प्राप्त होगा, लेकिन दुर्घटना से हुई मृत्यु को इस धारणाधिकार परिच्छेद के दायरे से बाहर रखा गया है। यह संषोधन 1 जून 2016 से प्रभावषील हो गया है।
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