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Saturday 25 June 2016

बाजार में प्रातः 8 से रात्रि 8 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेष पर प्रतिबंधित रहेगा

बाजार में प्रातः 8 से रात्रि 8 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेष पर प्रतिबंधित रहेगा
जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक सम्पन्न


खण्डवा 25 जून, 2016 - शहर में मल्टीलेवल फ्रूट मार्केट एवं मल्टीलेवल पार्किंग विकसित की जायेगी। इसके लिए नगर निगम सहित विभिन्न विभागांे के अधिकारियों की समिति आवष्यक स्थान का करेगी। इसके साथ ही शहर में नो पार्किंग जोन भी चिन्हित किये जायेंगे। नगर निगम एवं लोक निर्माण विभाग अपनी अपनी सड़कों पर यातायात संकेतक लगाने की व्यवस्था करेंगे। यह निर्णय कलेक्टर श्रीमती स्वाति मीणा नायक की अध्यक्षता में आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिया गया। बैठक में महापौर श्री सुभाष कोठारी, पुलिस अधीक्षक डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार,अपर कलेक्टर श्री अनुराग सक्सेना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री गोपाल खाण्डेल, अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री सुनील गौड़, व सीएसपी श्री शेषनारायण तिवारी सहित समिति के सदस्य व प्रायवेट बस ऑपरेटर्स भी मौजूद थे।
बैठक में कलेक्टर श्रीमती नायक ने कहा कि खण्डवा शहर के आसपास रिंगरोड की अत्यंत आवष्यकता है। सड़क विकास निगम ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव को शासन स्तर से यथाषीघ्र स्वीकृत कराया जायेगा। उन्होंने शहर मंे दुर्घटना संभावित स्थानों का चयन कर वहा डिवाइडर लगवाने के निर्देष भी दिए। उन्होंने नगर पुलिस अधीक्षक से ऐसे स्थानों की सूची नगर निगम को उपलब्ध कराने को कहा। कलेक्टर श्रीमती नायक ने सुप्रिम कोर्ट के निर्देष अनुसार शहर से अवैध होडिंग हटवाने के निर्देष नगर निगम के अधिकारियों को दिए। उन्होंने यातायात में बाधक बिजली व टेलीफोन के खम्बे भी तत्काल हटवाने के निर्देष भी दिए। बैठक मंे भवानी माता रोड से गौषाला तथा षिवाजी चौक से रामेष्वर पुलिया तक का मार्ग भारी वाहनों के लिए सुबह 8 से रात्रि 8 बजे तक के लिए प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर श्रीमती नायक ने इस प्रतिबंध का सख्ती से पालन कराने के निर्देष दिए। उन्होंने शहर के बाहर ट्रांसपोर्ट नगर बनाने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजने के लिए निर्देष भी दिए। बैठक में इस बात पर भी चर्चा की गई कि नगर निगम चौराहा से बाम्बे बाजार होते हुये रेल्वे स्टेषन के मार्ग को दो पहिया वाहन के लिए आवागमन की छूट दी जाये तथा चार पहिया वाहनों को वन वे व्यवस्था के तहत आने की अनुमति दी जाये। कलेक्टर श्रीमती नायक ने इस संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक व एसडीएम तथा नगर निगम व व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक में निर्णय लेकर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कराकर व्यवस्था लागू करने को कहा। 
इसके साथ ही आयोजित बस स्टेण्ड निगरानी समिति की बैठक में कलेक्टर श्रीमती नायक ने बस ऑपरेटर संघ का विधिवत रजिस्टेªषन एक सप्ताह की समय सीमा में कराने के निर्देष दिए। उन्होंने गत बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार सभी बस मालिकांे से बस स्टेण्ड के रखरखाव के लिए 500 रूपये प्रति वर्ष प्रति माह दर से शुल्क वसूली के लिए अगले तीन माह तक नगर निगम से भी कहा, उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था लागू की जायेगी। कलेक्टर श्रीमती नायक ने कहा कि प्राप्त शुल्क एवं जनभागीदारी से बस स्टेण्ड का संचालन और अधिक बेहतर तरीके से किया जायेगा ताकि यात्रियों को कम से कम परेषानी हो। उन्होंने सभी बस ऑपरेटर्स की बसों की निर्धारित रूट एवं टाईम टेबिल संबंधी पुलिस थानो व यातायात पुलिस थानो को उपलब्ध कराने के निर्देष भी दिए। 

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