खण्डवा जिला, जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषितहेडपंप व नलकूप खनन पर लगा प्रतिबंध
खण्डवा 30 मई,2015 - कलेक्टर डॉ.एम.के.अग्रवाल ने ग्रीष्म ऋतु में पेयजल उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए खण्डवा जिले को आगामी 30 जून तक के लिए जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि यह आदेष जिले में जल प्रदाय व्यवस्था को सूचारू बनाये रखने तथा नागरिको जल का सामान वितरण कराने के उद्देष्य से लागू किया गया है।
डॉ. एम.के.अग्रवाल ने बताया कि अब खण्डवा जिले में कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के निजी नलकुप या हेडपम्प खनन नही करा सकेंगा। इसके साथ ही जारी आदेष के अनुसार जल स्त्रोतो से सिंचाई या औद्योगिक कार्य हेतु जल का उपयोग बिना अनुमति के नही किया जा सकेगा। आदेष का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेंगी। जारी आदेष के अनुसार मध्य प्रदेष पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1987 की धारा 3 के तहत कार्यपालन यंत्री व सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जिला खण्डवा को उनके क्षेत्र में आदेष का पालन कराने का दायित्व सौंपा गया।
क्रमांक/93/2015/553/षर्मा
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