अनावेदक के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही
खण्डवा (05मई,2015) - जिला दण्डाधिकारी एम.के. अग्रवाल के आदेष पर अनावेदक किषोर पिता फुलचंद चमार, उम्र 40 वर्ष, निवासी सिरसौद रोड छैगॉंवमाखन के विरूद्ध प्रतिवेदन पेष किया है। अनावेदक विगत् वर्ष 2001 से लगातार अपनी आपराधिक एवं समाजविरोधी गतिविधियों में संलग्न है। अनावेदक की इन समाज विरूद्ध गतिविधियों के कारण जनसाधारण में आक्रोष व्याप्त है। अनावेदक आपराधिक प्रवृत्ति का होकर जुआ खेलने खिलाने, अवैध शराब विक्रय करने, लड़ाई-झगड़ा करने, जान से मारने की धमकी देने, गंभीर चोटे पहॅुचाने, शांति प्रषांति को भंग करने आदि अनावेदक के इस कृत्य के कारण अनावेदक के विरूद्ध समय - समय पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाहिया भी की गई। लेकिन अनावेदक की आपराधिक एवं समाज विरोधी गतिविधियों में कोई कमी नहीं आई है, अपितु निरन्तर वृद्धि ही हुई है। अनावेदक की इन आपराधिक एवं समाजविरोधी गतिविधियों में वृद्धि होने से क्षेत्र के सभ्रांत नागरिकों की गतिषीलता अवरूद्ध होकर सार्वजनिक व्यवस्था नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। अनावेदक की उक्त प्रवृत्तियों को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी खण्डवा द्वारा आदेष पारित कर जिला खण्डवा एवं उसके आसपास की समीपवर्तीय जिले बुरहानपुर, खरगोन, बैतुल, हरदा, देवास, एवं इंदौर की सीमा से एक वर्ष की अवधि के लिए बाहर रहने के आदेष पारित किए है। इस प्रतिबंधात्मक क्षेत्र में बिना अनुमति प्रवेष नही करेगा। यह आदेष 30 अप्रैल 2015 की शाम 5 बजे से प्रभावषील हो गया है।
क्रमांक/10/2015/471/काषिव
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