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Thursday 14 May 2015

देशी एवं विदेषी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिए टेंडर द्वारा पुर्ननिष्पादन

देशी एवं विदेषी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिए टेंडर द्वारा पुर्ननिष्पादन 

खण्डवा (14मई,2015) - जिला आबकारी विभाग खण्डवा द्वारा देषी एवं विदेषी मदिरा की फुटकर बिक्री के ठेकेदारों की विषेष जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाषित करवाई जा रही है। जिसमें खण्डवा जिले में वर्ष 2015-16 के विदेषी मदिरा एकल समूह मोरट्क्का खण्डवा एफ-9 की लायसेंसी श्रीमती वर्षा पति सतीष जायसवाल द्वारा उक्त समूह की माह अप्रैल 2015 द्वितीय पक्ष की बेसिक लायसेंस फीस जमा नही करने से मध्य प्रदेष राजपत्र दिनांक 21 जनवरी 2015 में प्रकाषित देषी/विदेषी मदिरा दुकानों की निष्पादन व्यवस्था वर्ष 2015-16 की कंडिका क्रमांक 35 का उल्लंघन होने से खण्डवा जिले के उक्त एकल समूह मोरट्क्का खण्डवा एफ-9 , जिसमें वि.म.दु.मोरट्क्का $ दे.म.दु. मोरट्क्का$ दे.म.दु. सुलगांव $ दे.म.दु. गोल सम्मिलित है, का वर्ष 2015-16 की शेष अवधि अर्थात दिनांक 16 मई 2015 से 31 मार्च 2016 तक की अवधि के लिये टेण्डर द्वारा पुर्ननिष्पादन संबंधित लायसेंसी श्रीमती वर्षा पति सतीष जायसवाल के उत्तरदायित्व पर दिनांक 16 मई 2015 को आबकारी भवन परिसर खण्डवा में इस हेतु गठित जिला समिति के द्वारा टेण्डर आमंत्रित कर किया जावेगा। टेण्डर फार्म जमा करने का समय 16 मई 2015 दोपहर 1 बजे तक रहेगा तथा प्राप्त टेण्डर इसी दिन 16 मई 2015 को दोपहर 2 बजे से जिला समिति के समक्ष खोले जावेंगे। टेण्डर खोलने की कार्यवाही के दौरान टेण्डरदाता उपस्थित रह सकते है। परन्तु टेण्डरदाता की अनुपस्थिति निष्पादन की कार्यवाही में बाधक नही होगी।
इच्छुक टेण्डरदाताओं द्वारा उक्त एकल समूह की मादक द्रव्य की खपत, बेसिक लायसेंस फीस, वार्षिक लायसेंस फीस, डयूटी की दरंे तथा संबंधित नियमों एवं शर्तो आदि की जानकारी जिला आबकारी कार्यालय खण्डवा से प्राप्त की जा सकती है। मदिरा दुकानों के एकल समूह की शर्ते एवं निर्बन्धन मध्य प्रदेष राजपत्र असाधारण क्रमांक 29 दिनांक 21 जनवरी 2015 में प्रकाषित अनुसार लागू रहेंगे।
उक्त पुर्ननिष्पादन से प्राप्त वार्षिक मूल्य यदि पूर्व मंे प्राप्त वार्षिक मूल्य से कम राषि का होने की स्थिति में शासन को होने वाली राजस्व हानि एवं खिसारे की राषि की वसूली मूल लायसेंसी श्रीमती वर्षा पति सतीष जायसवाल से भू-राजस्व की बकाया भी भांति की जावेगी। पुर्ननिष्पादन के नियत दिनांक के पूर्व संबंधित लायसेंसी द्वारा बकाया लायसेंस फीस सम्पूर्ण रूप से जमा कराई जाने की स्थिति में उक्त एकल समूह के पुर्ननिष्पादन की विज्ञप्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी। 
क्रमांक/25/2015/487/काषिव

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