आगामी 11 सितम्बर को आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत
विद्युत, जलकर व सम्पत्ति कर के मामलों में छूट का लाभ दिया जायेगा
खण्डवा 02 सितम्बर, 2021 - राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के यथानिर्देशानुसार व तत्वधान में व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा के प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष श्री एल.डी. बौरासी के मार्गदर्शन में व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा के सचिव श्री हरिओम अतलसिया के निर्देशन व समन्वय में आगामी नेशनल लोक अदालत का आयोजन 11 सितम्बर को किया जाएगा।
इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा के सचिव श्री हरिओम अतलसिया व जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री चन्द्रेश मण्डलोई ने बताया कि 11 सितम्बर को जिला न्यायालय खण्डवा, तहसील न्यायालय हरसूद, पुनासा, मांधाता, (ओंकारेश्वर) जिला खण्डवा में उक्त नेशनल लोक अदालत आयोजित होगी, जिसमें विद्युत अधिनियम 2003 की धारा-126 एवं 135 के अन्तर्गत न्यायालय में लंबित प्री-लिटिगेशन स्तर पर व लिटिगेशन स्तर पर प्रकरणों का लोक अदालत के माध्यम से निराकरण होने पर निम्नदाव श्रेणी के समस्त घरेलू ,समस्त कृषि 05 किलोवाट भार तक के गैर घरेल, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्यौगिक उपभोकताओं को नियमानुसार 100 तक की छूट दी जावेगी।
इसी प्रकार सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50,000 रूपए तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट एवं ऐसे सम्पत्ति कर के प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50,000 रूपए से अधिक तथा 1,00,000 रूपए तक बकाया होने पर 50 प्रतिशत की छूट एवं सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 1,00,000 से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट एवं जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपऐ 10,000 तक बकाया होन पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट एवं जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपऐ 10,000 से अधिक तथा 50,000 तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत तक की छूट एवं जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपए 50,000 से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जावेगी। उक्त विद्युत संबंधी प्री-लिटिगेशन स्तर पर व लिटिगेशन स्तर पर उक्त छूट का लाभ उर्जा विभाग के पत्र में दिये गये नियमानुसार एवं सम्पत्ति व जल कर के प्रकरणों में छूट का लाभ मध्य प्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र में उल्लेखित नियमों व शर्तो के अधीन दिया जावेगा।
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