मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने कोविड-19 की दृष्टि से करदाताओं को दी रियायत
31 अगस्त 2021 तक लंबित करो उपभोक्ता प्रभारो और परिसंपत्तियों ,भूभाटक व किराए पर अधिभार में मिलेगी विभिन्न छूट
खण्डवा 6 जून, 2021 - मध्यप्रदेश शासन ने नोवल करोना वायरस की वैश्विक महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण रोजगार में आई कमी उद्योग धंधों में गिरावट सर्विस सेक्टर इत्यादि में आई शिथिलता को दृष्टिगत रखते हुए नगरी निकाय हो द्वारा लिए जाने वाले करो,उपभोक्ता प्रभार आदि के भुगतान में रियायत देते हुए अधिभार में छूट देने का निर्णय लिया हैद्य
निगमायुक्त श्री हिमांशु भट्ट ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 163 के साथ पठित धारा 426 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए लोकहित में नगरीय निकायों द्वारा धारा 132 एवं 132 -क और धारा 80 मैं उल्लेखित करो उपभोक्ता प्रभारो और परिसंपत्तियों भूभाटक व किराए पर शर्तों के साथ छूट प्रदान की है। निगमायुक्त श्री भट्ट ने आगे बताया कि ऐसे प्रकरणों में जिन में कर तथा अधिकार की राशि 50 हजार रुपए तक बकाया होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट,ऐसे प्रकरणों में जिन में कर तथा अधिकार की राशि 1 लाख रुपए तक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट, ऐसे प्रकरणों में जिन में कर तथा अधिकार की राशि 1 लाख रुपए से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। नगरीय निकायों द्वारा व्यंयन की गई परिसंपत्तियों के भू भाग तक किराए के ऐसे प्रकरण जिनमें अधिभार सहित कुल देय राशि 20 हजार रुपए तक बकाया है उसमें अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट, ऐसे प्रकरण जिनमें अधिभार सहित कुल देय राशि 20 हजार रुपए से 50 हजार रुपए तक बकाया है उसमें अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट,ऐसे प्रकरण जिनमें अधिभार सहित कुल देय राशि 50 हजार रुपए से अधिक बकाया है उसमें अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। जल उपभोक्ता प्रभाव व जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रुपए तक बकाया है उनमें अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट,ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रुपए से 50 हजार रुपए तक तक बकाया है उनमें अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट तथाऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रुपए से अधिक बकाया है उनमें अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। निगमायुक्त श्री भट्ट ने बताया कि यह छूट ऐसे करदाता वह नागरिकों को प्राप्त होगी जो 31 अगस्त 2021 तक लंबित देय राशि का भुगतान करेंगे। छूट मात्र अधिभार पर लागू होगी तथा ब्याज ,स्टांप ड्यूटी, मूल कर, मूल उपभोक्ता प्रभाव अथवा मूल भूभाटक, किराए पर लागू नहीं होगी।
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