9 कन्टेन्मेंट क्षेत्रों को डिनोटिफाई किया गया
खण्डवा 8 सितम्बर, 2020 - कोरोना संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से संक्रमित मरीजों के निवास के आसपास के क्षेत्र को कन्टेन्मेंट क्षेत्र के रूप में घोषित कर कन्टेन्मेंट क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए जाते हैं। मरीज के संक्रमण मुक्त होने पर उस कन्टेन्मेंट क्षेत्र को डिनोटिफाई कर दिया जाता है। इसी क्रम में जिले के कुल 9 कन्टेन्मेंट क्षेत्रों को डिनोटिफाई करने के आदेश अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नंदा भलावे कुशरे द्वारा जारी कर दिए गए है। जो कन्टेन्मेंट क्षेत्र डिनोटिफाई करने के आदेश जारी किए गए है, उनमें वार्ड नम्बर 13 छनेरा, ग्राम मूंदी, लोहार की दुकान के पीछे किल्लौद, बलियापुरा ग्राम पंचायत कुकसी रैयत, सांई रेसीडेंसी खण्डवा, घण्टा घर के पास अग्रवाल धर्मशाला के पास गली खण्डवा, रघुनाथपुरम कॉलोनी की पीछे वाली गली, लालू मेडिकल के पास सिंधी कॉलोनी एवं वार्ड नम्बर 42 हरीगंज खण्डवा में बनाए गए कन्टेन्मेंट क्षेत्र शामिल है।
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