2 उर्वरक विक्रेताओं के लायसेंस निरस्त
खण्डवा 10 सितम्बर, 2020 - उप संचालक कृषि श्री आर.एस. गुप्ता ने मे. जैन कृषि सेवा केन्द्र बीड विकासखण्ड पुनासा एवं मे. खण्डेलवाल कृषि सेवा केन्द्र टॉउन हॉल के पीछे खण्डवा के उर्वरक विक्रय लायसेंस निरस्त करने के आदेश जारी किए है। उन्होंने बताया कि निरीक्षण टीम द्वारा इन संस्थाओं की जांच की गई थी, जांच के उपरांत मे. जैन कृषि सेवा केन्द्र बीड ने पी.ओ.एस. मशीन से स्वयं के आधार कार्ड से 35.235 मे.टन यूरिया का वितरण किसानों को किया गया था। इसके अलावा मे. खण्डेलवाल कृषि सेवा केन्द्र टॉउन हॉल के पीछे खण्डवा ने पी.ओ.एस. मशीन द्वारा गजराज सिंह के आधार कार्ड से 18.900 मे.टन यूरिया का वितरण किसानों को किया गया था। जो कि यह कृत्य उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 तथा उर्वरक संचलन नियंत्रण आदेश 1973 के विरूद्ध है। जिस पर उप संचालक कृषि श्री गुप्ता ने इन दोनों संस्थाओं के उर्वरक विक्रय लायसेंस निरस्त कर दिए गए है।
No comments:
Post a Comment