18 कन्टेन्मेंट क्षेत्रों को डिनोटिफाई किया गया
खण्डवा 14 सितम्बर, 2020 - कोरोना संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से संक्रमित मरीजों के निवास के आसपास के क्षेत्र को कन्टेन्मेंट क्षेत्र के रूप में घोषित कर कन्टेन्मेंट क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए जाते हैं। मरीज के संक्रमण मुक्त होने पर उस कन्टेन्मेंट क्षेत्र को डिनोटिफाई कर दिया जाता है। इसी क्रम में जिले के कुल 18 कन्टेन्मेंट क्षेत्रों को डिनोटिफाई करने के आदेश अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नंदा भलावे कुशरे द्वारा जारी कर दिए गए है। जो कन्टेन्मेंट क्षेत्र डिनोटिफाई करने के आदेश जारी किए गए है, उनमें रामेश्वर रोड, ग्राम सारोला, ग्राम रूस्तमपुर के 2, रामेश्वर रोड खण्डवा, ग्राम बीड़, कुमार मोहल्ला सिंघाड़ तलाई, ग्राम पिपलोदखुर्द के 2, इंदिरा कॉलोनी खानशाहवली, पंजाब कॉलोनी माता चौक के पास, विठ्ठल नगर, आदर्श प्रोविजन के पास शिव रेसीडेंसी, किशोर नगर, सरोजनी नगर, रेल्वे कॉलोनी खण्डवा, विद्युत नगर, माता चौक में बनाए गए कन्टेन्मेंट क्षेत्र शामिल है।
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