10 कन्टेन्मेंट क्षेत्रों को डिनोटिफाई किया गया
खण्डवा 7 सितम्बर, 2020 - कोरोना संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से संक्रमित मरीजों के निवास के आसपास के क्षेत्र को कन्टेन्मेंट क्षेत्र के रूप में घोषित कर कन्टेन्मेंट क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए जाते हैं। मरीज के संक्रमण मुक्त होने पर उस कन्टेन्मेंट क्षेत्र को डिनोटिफाई कर दिया जाता है। इसी क्रम में जिले के कुल 10 कन्टेन्मेंट क्षेत्रों को डिनोटिफाई करने के आदेश अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नंदा भलावे कुशरे द्वारा जारी कर दिए गए है। जो कन्टेन्मेंट क्षेत्र डिनोटिफाई करने के आदेश जारी किए गए है, उनमें ग्राम आबूद, ग्राम मलगांव, रघुनाथपुरम कॉलोनी खण्डवा, इंडियन बैंक के सामने गंज बाजार घासपुरा, भण्डारिया रोड आदर्श नगर, हेमराज नगर, इंदौर बुरहानपुर रोड ग्राम छैगांवमाखन, वार्ड नम्बर 7 ग्राम छैगांवमाखन, पुर्नवास कॉलोनी ग्राम छैगांवमाखन एवं हिन्दुस्तान फेब्रिकेशन के पीछे नर्मदापुरम में बनाए गए कन्टेन्मेंट क्षेत्र शामिल है।
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