मनरेगा में मजदूरी भुगतान में देरी पर जनपद के 6 सीईओ पर लगा जुर्माना
75 पंचायत सचिवों व रोजगार सहायकों पर भी लगा कुल 26551 रू. का जुर्माना
खण्डवा 3 अगस्त, 2018 - रोजगार गारंटी योजना में मजदूरी भुगतान मंे देरी करने पर कलेक्टर श्री विषेष गढ़पाले ने जिले की 6 जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों पर जुर्माना किया है। सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के माह जुलाई के वेतन से जुर्माने की यह राषि काटी जा रही है। जारी आदेष के अनुसार खालवा जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुरेष टेमने के वेतन से 13095 रूपये, पंधाना जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री डी.एस. राठौर के वेतन से 6480 रूपये, पुनासा जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री मनीष भारद्वाज के वेतन से 5873 रूपये, छैगांवमाखन जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री नीरज पाराषर के वेतन से 405 रूपये, खण्डवा जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री चन्द्रसिंह मण्डलोई के वेतन से 383 रूपये व हरसूद जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कांतिलाल सोलंकी के वेतन से 315 रूपये जुर्माने के रूप में वेतन से काटकर जमा कराये जायेंगे। उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा मस्टर क्लोज होने के 8 दिवस की समय सीमा में मजदूरी का भुगतान होना चाहिए। इस अवधि के पष्चात मस्टर रोल में उपस्थिति की प्रविष्टि को डिजिटल हस्ताक्षर सहित बैंक में न भेजने से शासन के निर्देषों की अवहेलना हुई है। मनरेगा अधिनियम 2005 के निर्धारित प्रावधान के अनुसार मजदूरी भुगतान में लंबित दिवसों की गणना कर जुर्माना निर्धारित किया जाता है।
इसके अलावा जिले के खालवा विकासखण्ड के ग्राम आवल्या, लखनपुर, सेमलिया, मिरपुर व खोरदा के पंचायत सचिव पर 45-45 रू. का जुर्माना किया गया है। कोठा रैयत, आषापुर व सुखवी रैयत के पंचायत सचिव पर 68-68 रू., कुम्हारखेड़ा, के सचिव पर 90 रू. , रायपुर , मोजवाडी, बाराकुण्ड, देवलीखुर्द, सरमेष्र के पंचायत सचिव पर 113-113 रू., नागोत्तर, सावलिखेडा व लंगोटी के सचिव पर 135-135 रू., सुंदरदेव सचिव पर 180 , जामनिया खुर्द सचिव पर 158, कालाआम खुर्द , आडाखेडा व टिगरिया सचिव पर 203-203 रू., करवानी सचिव पर 225, चेनपुर सरकार सचिव पर 270रू., भगांवा सचिव पर 248रू., देवलीकला व मल्हारगढ सचिव पर 293-293 रू., धामा सचिव पर 338, झिंझरी सचिव पर 315, दिदम्दा व अम्बाडा सचिव पर 383-383, गुलाई माल व सेंधववाल सचिव पर 405-405, खेडी सचिव पर 495, झारीखेडा व रनहाई सचिव पर 563-563 रू., जुनापानी सचिव पर 1013 रू., खारकला सचिव पर 1283रू, पाटल्दा सचिव पर 1395, झिरपा सचिव पर 1688 रू. का जुर्माना लगाया गया है।
पंधाना विकासखण्ड की ग्राम पंचायत बोरगांव बुर्जुग, गोराडिया व अम्बापाट के सचिव पर 23-23 रू. जुर्माना लगाया गया है। जबकि राजोरा , खेड़ी व तपेघटी में 45-45 रू., बिहार सचिव पर 68 रू. सरोला सचिव पर 90 रू., पिपलौद खुर्द व जलकुंआ सचिव पर 158-158, बोरखेडा कला सचिव पर 180 रू., कुमठा सचिव पर 203रू., खिडगांव सचिव पर 225 रू., स्लामपुर सचिव पर 248 रू., टेमी खुर्द व बाघमला सचिव पर 518 रू., नानखेडा सचिव पर 698 रू., बरार सचिव पर 765 रू., बोरखेडा खुर्द रैयत सचिव पर 833 रू., हिरापुर रैयत सचिव पर 485 रू. का जुर्माना लगाया गया है।
पुनासा विकासखण्ड की ग्राम पंचायत गुजरखेडी व अटूटखास के पंचायत सचिव पर 23-23 रू. का जुर्माना लगाया गया है। जबकि बडनगर रैयत व सुलगांव के सचिव पर 45-45रू., रिछी, पलसुद रैयत, करोली व मथेला सचिव पर 68-68 रू., नवलगांव सचिव पर 293 रू., चिचलीखुर्द व बांगरदा सचिव पर 338 रू., गुलगावं रैयत 360 रू., खुटलाकलां 450 रू., कोटवार सचिव पर 1125 रू., गोल सेलानी सचिव पर 1170 रू., हंतिया सचिव पर 1418 रू. का जुर्माना लगाया गया है।
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