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Saturday 25 August 2018

बंधक श्रमिकों के संरक्षण के लिए बने नियम कानूनों का व्यापक प्रचार प्रसार करें

बंधक श्रमिकों के संरक्षण के लिए बने नियम कानूनों का व्यापक प्रचार प्रसार करें

खण्डवा 25 अगस्त, 2018 -  बंधक श्रमिकों के पुनर्वास के लिए प्रदेष सरकार ने कई योजनाएं संचालित की है। साथ ही बंधक श्रमिकों के संरक्षण के लिए विभिन्न नियम कानून भी बनाए गए है। इन प्रावधानों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये ताकि नागरिकों को इनके बारे में जानकारी हो सके। यह निर्देष कलेक्टर श्री विषेष गढ़पाले ने शनिवार शाम को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जिला सर्तकता समिति की बैठक में श्रम विभाग के अधिकारियों को दिए। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री डी.के. नागेन्द्र, जिला श्रम पदाधिकारी श्री अनिल भौर तथा समिति के अषासकीय सदस्य भी मौजूद थे। 
इस दौरान श्रम पदाधिकारी श्री भौर ने बंधुआ श्रमिक संरक्षण अधिनियम 1976 के बारे में विस्तार से बताया। श्री भौर ने बताया कि सर्तकता समितियां अपने क्षेत्र में बंधक श्रमिकों के पुनर्वास के लिए कार्य करती है। उन्होंने बताया कि नवीन बंधक श्रम पुनर्वास योजना 2016 के तहत बंधक श्रमिकों के पुनर्वास के लिए शत प्रतिषत केन्द्रीय सहायता का प्रावधान किया गया। पुरूष हितग्राही को 1 लाख रू. की पुनर्वास सहायता तथा महिला व बच्चों के मामले में 2 लाख रू. की पुनर्वास सहायता का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि बंधक श्रमिकों के संरक्षण के लिए लिबर्टी पोर्टल बनाया गया, जो कि श्रम विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध है। 

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