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Friday 24 August 2018

मोटरयान अधिनियम के तहत ड्रायविंग लायसेंस निलंबित

मोटरयान अधिनियम के तहत ड्रायविंग लायसेंस निलंबित

खण्डवा 24 अगस्त, 2018 - अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री जगदीष बिल्लौरे ने बताया कि उप पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा गत दिनों विभिन्न वाहन चालकों द्वारा गलत तरीके से वाहन चलाए जाने पर उनके चालान बनाये गए तथा उनके लायसेंस निलंबित करने की अनुषंसा की गई थी, जिस पर परिवहन कार्यालय द्वारा 1 जनवरी से अभी तक कुल 160 वाहन चालकों के ड्रायविंग लायसेंस निलंबित किए जा चुके है। उन्होंने बताया कि संबंधित के ड्रायविंग लायसेंस 3 माह की अवधि के लिए निलंबित किए गए। उन्होंने बताया कि जनवरी माह में 7 लोगों के, फरवरी माह में 5 लोगों के, अप्रैल माह में 20 लोगों के, जून माह मंे 15 लोगों के, जुलाई माह में 47 लोगों के तथा अगस्त माह में 66 वाहन चालकों के ड्रायविंग लायसेंस निलंबित किए गए है। निलंबित किए गए ड्रायविंग लायसेंस की सूची परिवहन कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कर दी गई है।

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