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Friday, 3 August 2018

लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत 2 अधिकारियों पर लगा अर्थदण्ड

लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत 2 अधिकारियों पर लगा अर्थदण्ड 

खण्डवा 3 अगस्त, 2018 - प्रदेष सरकार ने लोकसेवा गारंटी अधिनियम लागू कर नागरिकों को अधिसूचित सेवाएं समय सीमा मंे उपलब्ध कराने की गांरटी दी है। निर्धारित अवधि में नागरिकों को सेवा उपलब्ध न कराने वाले अधिकारियों पर 250 रू. प्रतिदिन के मान से अर्थदण्ड लगाया जाता है। इसीक्रम में कलेक्टर श्री विषेष गढ़पाले ने नगर परिषद मूंदी के मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री इषांक धाकड़ पर कुल 250 रू. का अर्थदण्ड लगाया है। उल्लेखनीय है कि आवेदक दिनेष कलम को नल कनेक्षन देने में एक दिवस की देरी हुई थी, इस कारण से सीएमओ मूंदी पर यह दण्ड लगाया गया है। यह राषि पीड़ित आवेदक को भुगतान की जायेगी। 
इसके अलावा विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी पंधाना डाॅ. अनुराग सोनी द्वारा बबीता बाई निवासी पंधाना को प्रसूती सहायता योजना का लाभ निर्धारित समयावधि से 5 दिन बाद दिया गया, जिसे 250 रू. प्रतिदिन के मान से कुल 1250 रू. अर्थदण्ड डाॅ सोनी पर लगाया गया है। यह राषि पीड़ित आवेदक को भुगतान की जायेगी।

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