AAPKI JIMMEDARI

AAPKI JIMMEDARI

Sunday 19 February 2017

योजना का समय पर लाभ न देने पर पंधाना बी.एम.ओ. को कारण बताओ नोटिस

योजना का समय पर लाभ न देने पर पंधाना बी.एम.ओ. को कारण बताओ नोटिस
लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत हुई कार्यवाही

खण्डवा 17 फरवरी, 2017 - लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत नागरिकों को चिन्हित सेवाएं समय सीमा में उपलब्ध कराने की गारंटी प्रदेष सरकार ने दी हैं। इस अधिनियम के तहत जो अधिकारी नागरिकों को समय सीमा में सेवाएं उपलब्ध नहीं कराते हैं, उन्हें 250 रूपये प्रतिदिन के मान से अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान भी इस अधिनियम में किया गया हैं। उल्लेखनीय हैं कि पंधाना के विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी ने दीनदयाल अन्त्योदय उपचार कार्ड जारी करने में देरी की, जिस पर कलेक्टर श्रीमती स्वाति मीणा नायक ने बी.एम.ओ. को कारण बताओ नोटिस जारी कर 2 दिवस में जवाब चाहा हैं। जवाब संतोषप्रद न पाये जाने की स्थिति में पर लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अनुषासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। 

No comments:

Post a Comment