पंजीयन फीस सेवा प्रदाताओं के माध्यम से जमा करावें
खण्डवा 18 जनवरी, 2017 - पंजीयन विभाग से सम्पत्तियों की रजिस्ट्री कराने वाले लोगों को सेवा प्रदाता के माध्यम से स्टाम्प शुल्क के साथ ही स्लाट बुकिंग के पूर्व पंजीयन फीस का भुगतान भी किया जाना अनिवार्य होगा। जिला पंजीयक ने बताया कि यह पहल अर्थव्यवस्था को पारदर्षी बनाये जाने हेतु ई-पेमेंट एवं ई-ट्रांजेक्षन को प्रोत्साहित करने के रूप में की जा रही है। अब पंजीयन कार्यालय में किसी भी दस्तावेज के पंजीयन में राषि नगद रूप से प्राप्त नहीं की जायेगी, समस्त षुल्क का भुगतान स्लाट बुकिंग के दौरान ही किया जाना होगा। यह व्यवस्था जिले में सभी कार्यालयों में 26 जनवरी 2017 से प्रभावी हो जायेगी।
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