राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही कर अपराधी को जेल भेजा
खण्डवा 27 मई, 2016 - पुलिस अधीक्षक डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर अनावेदकगण भूरू उर्फ इल्ली उर्फ अकील पिता हनीफ उम्र 30 वर्ष निवासी रामेष्वर टेकड़ा थाना मोघट रोड खण्डवा , विरेन्द्र उर्फ सतीष उर्फ विरू पिता तुलसीराम उम्र 31 साल , राजकुमार पिता सदेलाल खटिक उम्र 40 साल एवं शैलेन्द्र उर्फ गुड्डू पिता तुलसीराम खटिक उम्र 45 वर्ष निवासी लोहारी नाका खण्डवा थाना सिटी कोतवाली को लोक व्यवस्था बनाये रखने के प्रतिकुल किसी भी रीति से कार्य करने से रोकने के अभिप्राय से जिला दण्डाधिकारी खण्डवा के आदेष 25 मई से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2) के अधीन निरूद्ध किया जाकर जिला जेल में रखा गया है।
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