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Thursday 26 May 2016

वन्यप्राणी द्वारा जनहानि राशि 1.50 लाख से बढ़कर 4 लाख हुई

वन्यप्राणी द्वारा जनहानि राशि 1.50 लाख से बढ़कर 4 लाख हुई

खण्डवा 26 मई, 2016 - मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के अनुरूप राज्य शासन ने वन्य-जीव से होने वाली क्षतिपूर्ति की राशि डेढ़ लाख से बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दी है। वन्य-प्राणी द्वारा जन-पशु हानि और जन-पशु घायल पर दी जाने वाली राशि फरवरी, 2016 से पुनरीक्षित की गयी है। इसके पूर्व वन्य-प्राणियों द्वारा जन-हानि होने पर डेढ़ लाख तथा इलाज पर हुआ व्यय, स्थायी रूप से अपंग होने पर एक लाख रुपये और इलाज का व्यय, जन घायल होने पर 30 हजार रुपये देने का प्रावधान था।
अब वन्य-प्राणी के हमले से मारे गये व्यक्ति के वैधानिक उत्तराधिकारी को 4 लाख रुपये दिये जायेंगे। व्यक्ति की मृत्यु यदि घायल किये जाने के बाद इलाज के दौरान हुई हो, तो इलाज पर हुआ वास्तविक व्यय मिलेगा। हमले से स्थायी अपंगता होने पर 2 लाख रुपये और इलाज पर हुआ वास्तविक व्यय तथा अस्पताल में भर्ती होने की अवस्था में अतिरिक्त रूप से 500 रुपये प्रतिदिन (अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये) दिया जायेगा। इसी तरह वन्य-प्राणी द्वारा घायल व्यक्ति को इलाज पर हुआ वास्तविक व्यय और अस्पताल में भर्ती होने पर 500 रुपये प्रतिदिन देय होगा।
वन्य-प्राणी द्वारा पशु-हानि पर राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि दी जायेगी। पशु घायल होने पर राजस्व पुस्तक परिपत्र के अनुसार पशु-हानि के लिये देय मुआवजा राशि की 50 प्रतिशत राशि तक क्षतिपूर्ति राशि दी जा सकेगी। उल्लेखनीय है कि वन्य-प्राणियों से व्यक्ति के घायल होने अथवा उसकी मृत्यु होने, पशु-हानि, पशु-घायल के लिये मध्यप्रदेश लोक-सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम-2010 में क्षतिपूर्ति भुगतान की व्यवस्था है।

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