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Saturday 30 January 2016

किषोरों की देखरेख के कार्य में लगी संस्थाओं का पंजीयन अनिवार्य

किषोरों की देखरेख के कार्य में लगी संस्थाओं का पंजीयन अनिवार्य 

खण्डवा 30 जनवरी ,2016 - किषोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 दिनांक 15 जनवरी से प्रभावषील हो गया है। अधिनियम के तहत 18 वर्ष तक की आयु के बालकों के देखरेख और संरक्षण हेतु संचालित समस्त संस्थाओं का पंजीयन अनिवार्य है। अधिनियम की धारा 42 अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति या संस्था जो अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है, तथा देखरेख और संरक्षण की आवष्यकता वाले बालकों को संरक्षण देती है तो, ऐसी संस्था या व्यक्ति को एक वर्ष का कारावास या 1 लाख रूपये का जुर्माना या दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने बताया कि भविष्य में जिले में ऐसी कोई संस्था संचालित पायी जाती है तो अधिनियम अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

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