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Saturday 30 January 2016

जुलूस व रैली आयोजन के संबंध में निर्देष जारी

जुलूस व रैली आयोजन के संबंध में निर्देष जारी

खण्डवा 30 जनवरी ,2016 - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. एम.के.अग्रवाल ने जिले के सभी एसडीएम व एसडीओपी को निर्देष दिए है कि उनके क्षेत्र में आयोजित होने वाले जुलूस एवं रैलियों के आयोजन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गत दिनों जारी आदेष का पालन सुनिष्चित कराये। उन्होंने निर्देष दिए है कि राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों व शांति समिति के सदस्यों के माध्यम से जुलूस व रैली आयोजन के संबंध में उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा जारी आदेष का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये। जारी निर्देषों में कहा गया है कि यह सुनिष्चित किया जाये कि रैली व जुलूसों के आयोजन से किसी भी स्थिति में यातायात बाधित न हो तथा इन आयोजनों से किसी भी व्यक्ति के व्यवसाय व कार्यो में अवरोध उत्पन्न न हो। जुलूस एवं रैलियों के आयोजन से ध्वनि प्रदूषण कम से कम हो, यह सुनिष्चित किया जाये। जुलूस व रैली आयोजकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे मार्ग से निकलने वाली एम्बूलेंस, फायर ब्रिगेड, व शासकीय अधिकारियों के वाहन जुलूस के दौरान मार्ग छोड़कर निकालने में सहयोग करे। नगरीय क्षेत्र में एसडीएम या सिटी मजिस्ट्रेट तथा एसडीओपी या सीएसपी जुलूस व रैली संबंधी आवेदनों का परिक्षण करने के बाद ही अनुमति जारी करे। पूर्व से आयोजित कार्यक्रमों के लिए कम से कम 15 दिन पूर्व आवेदन देना होगा। जुलूस व रैली कार्यक्रमों के आयोजकों को अपने कार्यक्रम की सम्पूर्ण वीडियोंग्राफी पुलिस के निर्देषन में कराना होगी। जिसका व्यय आयोजको द्वारा वहन किया जायेगा। इन आदेषों का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। 

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