विद्युत बिल संबंधी अदेय प्रमाण-पत्र भी करना होगा जमा
खण्डवा (16दिसम्बर,2014) - राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यार्थियों के लिए जारी निर्देषों में विद्युत बिल संबंधी अदेय प्रमाण-पत्र जमा करने के निर्देष भी दिए गए है। जिसकी अधिक जानकारी देते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन श्री महेष अग्रवाल ने बताया कि मध्यप्रदेष पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 36(1)(गघ) मंे जोड़े गये विद्युत बिलों की बकाया वसूली के संबंध में किये गये प्रावधानों के अनुसार त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के अभ्यर्थियों को अपने नाम-निर्देषन पत्र के साथ मध्यप्रदेष विद्युत वितरण कंपनी या उसकी उत्तरवर्ती कम्पनियों को देय समस्त शोध्यों का अदेय प्रमाण - पत्र के साथ अदेय प्रमाण -पत्र, नाम-निर्देषन पत्रों की संवीक्षा के लिए निर्धारित तिथि एवं समय तक संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत किये जा सकते है। अदेय प्रमाण-पत्र छः मास पूर्व की देय राषि के संबंध में प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित प्रारूप में अदेय प्रमाण-पत्र मध्यप्रदेष विद्युत वितरण कंपनी या उसकी उत्तरवर्ती कम्पनियों द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जारी किये जायेंगे।
क्रमांक/68/2014/1903/वर्मा
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