सिलोदा ग्राम की सरपंच को पद से किया पृथक
अनुविभागीय अधिकारी एवं विहित प्राधिकारी ने जारी किया आदेष
सीईओ जनपद को 1,70,500 रूपये कि वित्तीय अनियमितता करने पर वसूली के भी दिए आदेष
खण्डवा (12दिसम्बर,2014) - अनुविभागीय अधिकारी एवं विहित प्राधिकारी पंधाना द्वारा ग्राम पंचायत सिलोदा जनपद पंचायत छैगॉंव माखन की सरपंच श्रीमती तुलसाबाई पति चंपालाल के विरूद्ध 11 दिसम्बर को लगाये गए आरोप सिद्ध हो जाने से उन्हें पद से पृथक कर दिया गया है। जिसके आदेष अनुविभागीय अधिकारी एवं विहित प्राधिकारी द्वारा जारी कर दिए गए है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत सिलोदा की सरपंच पर भ्रष्टाचार एवं वित्तीय अनियमितता के आरोप सिद्ध होने पर 1,70,500 रूपये की वसूली के आदेष भी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत छैगॉंवमाखन को दिए गए है। साथ ही विहित प्राधिकारी पंधाना ने राषि जमा न कराने पर दोषी के विरूद्ध मध्य प्रदेष पंचायत राज अधिनियम की धारा 92 के तहत प्रकरण पेष करने के निर्देष भी सीईओ जनपद को दिए है।
क्रमांक/52/2014/1887/वर्मा
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