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Tuesday 16 December 2014

अभ्यार्थियों को पंचायत के शोध्यों अदेय प्रमाण-पत्र करना होगा प्रस्तुत- कलेक्टर श्री अग्रवाल


अभ्यार्थियों को पंचायत के शोध्यों अदेय प्रमाण-पत्र करना होगा प्रस्तुत- कलेक्टर श्री अग्रवाल

खण्डवा (16दिसम्बर,2014) - राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन कार्यक्रम के साथ ही अभ्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देष जारी किए गए है। जिसकी जानकारी देते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन श्री महेष अग्रवाल ने बताया कि अभ्यार्थियों को त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन में अपने नाम निर्देषन के साथ अदेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिसकी अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेष पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 36 में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंचायत के शोध्यों की बकाया वसूली के संबंध में त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के अभ्यर्थियों को अपने नाम- निर्देषन पत्र के साथ पंचायत को देय समस्त शोध्यों का अदेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नाम निर्देषन - पत्र के साथ अदेय प्रमाण - पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर नाम निर्देषन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। अदेय प्रमाण - पत्र नाम निर्देषन पत्रों की संवीक्षा के लिए निर्धारित तिथि एवं समय तक सम्बंधित रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत किये जा सकते है।
क्रमांक/67/2014/1902/वर्मा

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