तीन उर्वरक डीएपी, डबल हार्स ब्रांड सिंगल सुपर फास्फेट और सिंगल सूपर फास्फेट सम्पूर्ण जिले में किया प्रतिबंधित
अधिसूचित प्राधिकारी ने विक्रय प्रतिबंध आदेष किए जारी
खण्डवा (18दिसम्बर,2014) - उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत खण्डवा जिले के चार संस्थानों से लिए गए उर्वरक नमूनों को विशलेषण हेतु प्रयोगशाला भेजा गया। जहॉं पर विषलेषण के बाद उर्वरक नमूने अमानक स्तर के पाए गए जिस पर कार्यवाही करते हुए अधिसूचित प्राधिकारी एवं उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ओ.पी.चौरे ने उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खण्ड 26़ में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश निम्नांकित धारा 19(ए) के तहत अमानक घोषित उर्वरक के क्रय विक्रय एवं भण्डारण को तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण खण्डवा जिले के लिए प्रतिबंधित घोषित कर दिया है। इनमें -
ऽ सुनील इन्टर प्राइजेस छनेरा से प्राप्त मौजेक फर्टिलाइजर्स, एलएलसी-यूएसए , मोजेक इण्डिया, प्रायवेट लिमिटेड गुड़गॉंव के उर्वरक डी.ए.पी. 18ः46 के लॉट क्रमांक एफ-5 के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया है।
ऽ वही न्यू गुर्जर ट्रेडर्स सुलगांव जोषी से प्राप्त कोरोमण्डल इन्टरनेषनल लिमिटेड, इंडस्ट्रीयल एरिया निमरानी के उर्वरक डबल हार्स ब्रांड सिंगल सुपर फास्फेट के लॉट क्रमांक सीएमपी-351,9/11 के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया है।
ऽ इसी प्रकार सेवा सहकारी समिति हरसवाड़ा से प्राप्त जगदम्बा फॉस्फेट वर्क्स, 20 बी भीमपुरा, औद्योगिक क्षेत्र, तहसील-लाड़पुरा जिला कोटा एवं पटेल फॉसकेम, प्रायवेट लिमिटेड, 4827 उमरड़ा उदयपुर राजस्थान कार्यालय संुदरवास उदयपुर राजस्थान के उर्वरक सिंगल सुपर फास्फेट के लॉट क्रमांक 55/72 अगस्त2014 एवं आरएल/13/पी/08-7/12 के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया है।
क्रमांक/74/2014/1909/वर्मा
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