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Wednesday 24 December 2014

विश्व उपभोक्ता दिवस पर उपभोक्ताओं को किया गया जागरूक

विश्व उपभोक्ता दिवस पर उपभोक्ताओं को किया गया जागरूक 

प्रभारी कलेक्टर श्री तोमर ने उपभोक्ता जागरूक्ता के संदेश ग्राम पंचायत स्तर तक प्रसारित करने के निर्देश




खण्डवा (24दिसम्बर,2014) - बुधवार 24 दिसम्बर को विश्व उपभोक्ता दिवस के उपलक्ष्य में खाद्य विभाग द्वारा कलेक्टेªेट कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें प्रभारी कलेक्टर श्री अमित तोमर द्वारा उपभोक्ता जागरूक्ता संबंधित संदेशो व सीएम हेल्प लाईन का प्रचार प्रसार ग्राम पंचायत स्तर तक किये जाने की बात कही एवं कहा कि हर उपभोक्ता को बाजार के प्रति जागरूक होना चाहिये। जिससे वे स्वयं के साथ-साथ अन्य लोगो को भी उपभोक्ताओ के साथ होने वाली ठगी से बचा सके। कार्यक्रम के दौरान जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी श्री कोठारे द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की विस्तार से जानकारी दी गई। श्री कोठारे ने बताया कि इस अधिनियम अनुसार कोई भी व्यक्ति जो अपने उपयोग के लिये सामान अथवा सेवाऐ खरीदता है, वह उपभोक्ता है। क्रेता कि अनुमति से ऐसे सामान, सेवाओं का प्रयोग करने वाला व्यक्ति भी उपभोक्ता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप मे उपभोक्ता है और प्रत्येक उपभोक्ता को शासन द्वारा कुछ अधिकार दिये गये है। जिनमें सुरक्षा का अधिकार, जानकारी होने का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, शिकायत निवारण का अधिकार आदि शामिल है। उन्होने बताया कि यदि मामला 20 लाख रू से कम का हे तो सुनवाई जिला फोरम मे होगी यदि मामला 20 लाख से अधिक लेकिन 1 करोड़ से कम का है तो सुनवाई राज्य योजना के समक्ष होगी व 1 करोड़ से अधिक कि सुनवाई राष्ट्रिय आयोग के समक्ष होगी।
श्री कोठारी द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग के गठन व सदस्यो की जानकारी भी दी गई। इस अवसर पर उपभोक्ता जागरूक्ता संबंधित सामग्री का विवरण भी किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिकारी व उपभोक्ता उपस्थित रहे।
टीप - फोटोग्राफ संलग्न है।          क्रमांक/103/2014/1938/वर्मा

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