AAPKI JIMMEDARI

AAPKI JIMMEDARI

Saturday 20 December 2014

नाम निर्देशन प्रक्रिया पर लेकर प्रशिक्षण सम्पन्न अभ्यार्थियों को पंचायत एवं विद्युत वितरण कम्पनी का अदेय प्रमाण-पत्र करना होगा जमा- कलेक्टर श्री अग्रवाल

नाम निर्देशन प्रक्रिया पर लेकर प्रशिक्षण सम्पन्न
अभ्यार्थियों को पंचायत एवं विद्युत वितरण कम्पनी का अदेय प्रमाण-पत्र करना होगा जमा- कलेक्टर श्री अग्रवाल
अदेय प्रमाण-पत्र जारी करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी विकासखण्ड स्तर पर सीईओ जनपदों की - कलेक्टर श्री अग्रवाल


खण्डवा (20दिसम्बर,2014) - शनिवार को कलेक्टोरेट सभागृह में त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के अंतर्गत नाम निर्देषन प्रक्रिया पर प्रषिक्षण का आयोजन किया गया। जिसमें पावर पाईंट प्रजेन्टेषन के माध्यम से सभी रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को मास्टर टेªनर्स द्वारा नाम निर्देषन प्राप्त करने से लेकर प्रतीक आवंटन तक की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। इस अवसर पर कलेक्टर श्री महेष अग्रवाल ने वर्ष 2014-2015 में होने जा रहे त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन में पहली बार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए महत्वपूर्ण निर्देषों की जानकारी उपस्थित अधिकारियों को दी। साथ ही संबंधित अधिकारियों को व्यवस्था दुरूस्त करने के आदेष भी दिए। 
पंचायत शोध्यों का अदेय प्रमाण - पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर नाम निर्देषन पत्र होगा निरस्त - प्रशिक्षण में श्री अग्रवाल ने बताया कि इस बार निर्वाचन में पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के अभ्यार्थियों को अपने नाम निर्देषन पत्र के साथ पंचायत को देय समस्य शोध्यों का अदेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। मध्य प्रदेष पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 36 में किए गए प्रावधानों के अनुसार अब सभी अभ्यार्थियों को अपने नाम निर्देषन पत्रों के साथ पंचायत देय के शोध्यों का अदेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना ही होगा। प्रस्तुत नही करने पर अभ्यार्थी का नाम निर्देषन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। 
विद्युत वितरण कंपनी के भी अदेय प्रमाण-पत्र के बिना भी नाम निर्देषन पत्र होगा निरस्त - प्रषिक्षण में इसी प्रकार कलेक्टर श्री अग्रवाल ने बताया कि त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के अभ्यार्थियों को नाम निर्देषन पत्र के साथ मध्य प्रदेष विद्युत वितरण कम्पनी या उसकी उत्तरवर्ती कंपनियों को देय समस्त शोध्यों का अदेय प्रमाण-पत्र भी अनिर्वाय रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रस्तुत न करने पर भी नाम निर्देषन पत्र निरस्त होगा। 
अदेय प्रमाण-पत्र जारी करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी विकासखण्ड स्तर पर सीईओ जनपदों की - राज्य निर्वाचन आयोग के अदेय प्रमाण-पत्र के संदर्भ में जारी नए निर्देषों की जानकारी देने के बाद कलेक्टर श्री अग्रवाल ने सीईओ जिला पंचायत से अदेय प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था एवं जारी करने के लिए अधिकृत अधिकारियों की जानकारी आरओ और एआरओ को देने के लिए कहा जिस पर सीईओ जिला पंचायत ने बताया कि पंचायत संबंधित शोध्यों का अदेय प्रमाण-पत्र पंच एवं सरपंचों के अभ्यार्थियों के लिए सचिव के द्वारा जारी किया जाएगा। वहीं पंचायत सदस्यों के लिए सीईओ जनपद पंचायत द्वारा जारी किया जाएगा। इसी प्रकार जिला पंचायत सदस्य के अभ्यार्थियों के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा जारी किया जाएगा। 
 जिस पर कलेक्टर श्री अग्रवाल ने तत्काल प्रभाव से दोनों ही शोध्यों के अदेय प्रमाण पत्र समय पर जारी हो, इसके लिए सम्पूर्ण रूप से सातों विकासखण्डों में सीईओ जनपद पंचायतों को जिम्मेदारी दी। उन्होंने स्पष्ट निर्देष देते हुए कहा कि अदेय प्रमाण पत्र को लेकर किसी भी प्रकार की षिकायत प्राप्त न हो, इसकी जिम्मेदारी भी सीईओ जनपदों की रहेगी। क्योंकि त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन में सभी पदों पर अभ्यार्थियों को अदेय प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से जमा करना है। इसलिए सीईओ जनपद इस कार्य में अन्य अधिनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाए। अवकाष के दिनों पर भी पंचायतों एवं विद्युत वितरण कंपनी के शोध्यों का अदेय प्रमाण पत्र जारी करने की सम्पूर्ण व्यवस्था करें। जनपद स्तर , और एआरओ स्तर के साथ ही ग्राम पंचायतों पर भी कार्ययोजना तैयार कर अदेय प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था सुनिष्चित करें। 
पंचों के लिए शपथ पत्र अनिवार्य नहीं पर देना होगा घोषणा पत्र - सरपंच जनपद पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्य के लिए शपथ पत्र होगा अनिवार्य - इसके साथ ही प्रषिक्षण में कलेक्टर श्री अग्रवाल ने शपथ पत्र एवं घोषणा पत्र के संदर्भ में आयोग द्वारा प्राप्त निर्देषों को स्पष्ट करते हुए बताया कि पंच पद के अभ्यार्थियों के लिए शपथ पत्र अनिवार्य नहीं होगा। वहीं सरपंच , जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य पद के अभ्यार्थियों को शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि पंच पद के प्रत्येक अभ्यार्थी को अपने नाम निर्देषन पत्र के साथ आयोग द्वारा विहित प्रारूप में एक घोषणा पत्र एवं उसके साथ घोषणा पत्र का सार तथा सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के प्रत्येक अभ्यार्थी को अपने नाम निर्देषन पत्र के साथ एक शपथ पत्र एवं उसके साथ शपथ पत्र का सार प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है, जिसमें अभ्यार्थी की आपराधिक पृष्ठभूमि, संपत्ति एवं दायित्वों तथा शैक्षणिक योग्यता की जानकारी होगी। 
  इसके साथ ही प्रषिक्षण में कलेक्टर श्री अग्रवाल ने सभी आरओ एवं एआरओ को इस बात का ध्यान रखेेने की बात कही कि, अभ्यार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र का कोई भी कालम खाली ना रहे। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित अधिकारी शपथ पत्र में अभ्यार्थी द्वारा उसका मोबाईल नम्बर यदि उसके पास हो तो जरूर दर्ज कराएॅं। वहीं उसके प्रस्तावक का मोबाईल नम्बर भी लें। इसी के साथ उन्होंने सभी आरओ एवं एआरओ को आयोग द्वारा प्राप्त नियम निर्देशों का अच्छे से अध्ययन कर लें, और यदि कुछ समस्या हो तो उसका समाधान भी पूछ लें, ताकि नाम निर्देशन प्रक्रिया में किसी प्रकार की समस्या न हो।  इस अवसर पर अपर कलेक्टर एस.एस. बघेल और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अमित तोमर समेत सभी संबंधी अधिकारी उपस्थित थे।
 क्रमांक/85/2014/1920/वर्मा  

No comments:

Post a Comment