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Monday 15 December 2014

लोक सेवा गांरटी अधिनियम के में 8 विभागों की 20 सेवाएॅं और जुड़ी

लोक सेवा गांरटी अधिनियम के में 8 विभागों की 20 सेवाएॅं और जुड़ी
जिले में मेपिंग का कार्य पूर्ण - टेस्टींग के बाद लोक सेवा केन्द्रों से मिलेगा योजनाओं का लाभ 

खण्डवा (15दिसम्बर,2014) - लोक सेवा गांरटी अधिनियम के अंतर्गत 8 विभागों की 20 सेवाओं को अधिनियम में और जोड़ा गया है। जिले में इनके क्रियान्वयन के लिए मेपिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है। जिसकी जानकारी समय-सीमा की बैठक में लोक सेवा प्रबंधक ने कलेक्टर श्री महेष अग्रवाल को दी। जिस पर कलेक्टर श्री अग्रवाल ने सभी 8 विभागों के संबंधित पदाविहित अधिकारियों को टेस्टींग का कार्य करने के निर्देष दिए। गौरतलब है कि टेस्टिंग का कार्य पूर्ण होने के बाद ही इन योजनाओं का लाभ लोक सेवा केन्द्रों से मिल पाएगा। 
लोक सेवा गांरटी में 8 विभागों की नई जुड़ी यह सेवाएॅं - लोक सेवा गांरटी अधिनियम के अंतर्गत जुड़ी नई सेवाओं में -
श्रम विभाग - 
दुकान संस्थान की स्थापना का पंजीयन।
दुकान संस्थान की स्थापना का पंजीयन का नवीनीकरण।
लोकस्वास्थ्य यांत्रिकी -
 पानी पीने योग्य है या नही संबंधी जॉंच कर रिपोर्ट देना
नगरीय प्रषासन एवं विकास - 
पानी पीने योग्य है या नही संबंधी जांच कर रिपोर्ट देना
योजना आर्थिक और सांख्यिकी - 
जन्म का अप्राप्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन।
मृत्यु का अप्राप्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन। 
जन्म के 1 वर्ष के पश्चात् पंजीयन के लिए अनुमति, विवाह का पंजीयन।
 राजस्व - 
तहसील स्तरीय रिकार्ड रूम से राजस्व न्यायालय (राजस्व मंडल को छोड़कर) में प्रचलित प्रकरणों में पारित आदेष, अंतरिम आदेष या अन्य दस्तावेज की सत्यप्रतिलिपि पक्षकार को प्रदाय करना। 
जिला सतरीय रिकार्ड रूम से राजस्व न्यायालय (राजस्व मंडल को छोड़कर) में प्रचलित प्रकरणों में पारित आदेष, अंतरिम आदेष या अन्य दस्तावेज की सत्यप्रतिलिपि पक्षकार को प्रदाय करना। 
तहसील स्तरीय रिकार्ड रूम से अभिलेख प्रकोष्ठ में जमा भू-अभिलेखों, राजस्व प्रकरणों, नक्षों एवं अन्य अभिलेखों की सत्य प्रतिलिपि प्रदाय करना। 
जिला स्तरीय रिकार्ड रूम से अभिलेख प्रकोष्ठ मं जमा भू-अभिलेखों, राजस्व प्रकरणों, नक्षों, एवं अन्य अभिलेखों की सत्य प्रतिलिपि प्रदाय करना।
राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत विभिन्न आपदाओं के प्रभावितों के आवेदन दिये जाने पर आर्थिक सहायता दी जाने संबंधी 30 हजार से 50 हजार रूपये तक। 
राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत विभिन्न आपदाओं के प्रभावितों के आवेदन दिये जाने पर आर्थिक सहायता दी जाने संबंधी 50 हजार रूपये से 2 लाख तक के प्रकरण्।
बंटवारा के आदेष के पश्चात् नक्षों में बटांकन, तरमीम तथा तरमीम पश्चात् अक्स नक्षा ए-4 साईज के कागज पर आवेदक को प्रदाय, अविवादित नामान्तरण के प्रकरणों के निराकरण हेतु आवेदन पत्र (पंजीयत विलेख, अंतरण पत्र की दषा में)।
 अविवादित नामान्तरण के प्रकरणों के निराकरण हेतु आवेदन पत्र (खातेदार के निधन से उत्तराधिकारियों की दषा में )।
अविवादित बंटवारा करना (धारा 178 के अंतर्गत) , अविवादित बंटवारा करना (धारा 178-1 के अंतर्गत)।
सामान्य प्रषासन - 
राज्य निर्वाचन के अंतर्गत नगरीय निकाय व ग्रामीण निकाय मतदाता सूची की सत्य प्रतिलिपि का प्रदाय।
महिला एवं बाल विकास -
पंजीकृत हितग्राहियों को आंगनवाड़ी में पोषण आहार प्राप्त नहीं होने पर उसे पात्रतानुसार दिलवाया जाना।
गृह - 
मृतक के परिवार के आवेदन पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रति का प्रदाय करना। एफ.आई.आर. की प्रतिलिपि षिकायतकर्ता को प्रदाय करना ।
नगरीय प्रषासन एवं विकास -
 नगरीय क्षेत्रों के हैंडपंपो एवं ट्यूबवेल का सुधार करने संबंधी निर्देष।
क्रमांक/61/2014/1896/वर्मा

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