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Thursday 11 December 2014

13 दिसम्बर को नेषनल लोक अदालत का होगा आयोजन

13 दिसम्बर को नेषनल लोक अदालत का होगा आयोजन




खण्डवा (11दिसम्बर,2014) - माननीय सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देष पर तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिकरण मध्यप्रदेष उच्च न्यायालय जबलपुर के मार्गदर्षन में 13 दिसम्बर को राष्ट्र व्यापी नेषनल लोक अदालत आयोजित की गई है। इस आयोजन के क्रम में आज जिला न्यायालय के कान्फ्रेंस हॉल में जिला एवं सत्र न्यायाधीष श्री अभिनंदन कुमार जैन द्वारा पत्रकार वार्ता को संबोधित किया गया।
पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जिला न्यायाधीष ने बताया कि नेषनल लोक अदालत के आयोजन के लिए जिला मुख्यालय खण्डवा एवं हरसूद के कुल 18 न्यायाधीषों की 21 खंडपीठ गठित की गई है तथा जिला न्यायालय में लंबित 11000 मामलों में समन योग्य 4700 मामलों को इन अदालतों को निराकृत हेतु रेफर किया गया है। इसके अतिरिक्त लगभग 8000 से अधिक मामले जो न्यायालय में लंबित नहीं है। प्रीलिगेषन स्टेज पर है, को भी एक विषेष खंडपीठ सचिव, विधिक सेवा प्राधिकरण की बनाकर निराकरण हेतु निर्देषित किया गया है।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देषानुसार शासन के प्रत्येक विभाग की खंडपीठ का गठन हेतु श्री महेष अग्रवाल जिला कलेक्टर खण्डवा को निर्देषित किया गया है। तथा शासन के सभी विभाग प्रमुखों को खंडपीठों का पीठासीन अधिकारी बनाकर शासन की प्रत्येक योजना के 2 अक्टूबर 2014 से लगायत 13 दिसम्बर के मामलों को निराकरण करने हेतु उच्च न्यायालय के निर्देषानुसार आदेषित किया गया है। 
इसके अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अमित तोमर, जिला पंचायत खण्डवा , नगरीय निकाय के मामलों के लिए एस.आर.सोलंकी , आयुक्त नगर निगम, सहकारिता मामले के लिए मदन गजभिए एवं बैंकिंग मामलो के लिए टी.ए. खान, एलडीएम खण्डवा की पृथक-पृथक खंडपीठों का गठन कर मामलों के निराकरण हेतु आदेषित किया गया है।
श्री जैन ने यह भी अवगत कराया कि श्रम न्यायालय के मामलों के लिए श्रम न्यायाधीष श्री आर.पी. स्वर्णकार की खंडपीठ गठित की गई है। गठित खंडपीठ के पीठासीन अधिकारी अपने-अपने न्यायालयों में प्रकरणों का निराकरण कर निराकृत प्रकरणों की जानकारी लोक अदालत 13 दिसम्बर उपरांत सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में देंगे। जहॉं से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के लिगल सर्विस रिर्पोटिंग सिस्टम साफ्टवेयर के माध्यम से राज्य प्राधिकरण और राष्ट्रीय प्राधिकरण को भेजा जायेगा।
नेशनल लोक अदालत में सभी समझौता योग्य आपराधिक मामले रखे गए हैं। वही वर्ष 2011 तक के आपराधिक मामलों को शासन की ओर से वापस लिया जा रहा है। चेक बाउंसिंग के मामले, दीवानी, प्रकरण, दुर्घटना दावा मामले, आपराधिक, दीवानी अपील प्रकरण, भू-अर्जन मामले, परिवार विवाद, घरेलू हिंसा, भरण पोषण, ग्राम न्यायालय के मामले, टेलीफोन कंपनी, निज फायनेंस कंपनी विद्युत वितरण कंपनी के मामले, प्ली बार्गनिंग मामले इस लोक अदालत में निराकरण हेतु रखे गए है। वही राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देषानुसार 107 प्रकार के मामलों को निराकरण हेतु रखे जाने के लिए संबंधित विभागों को निर्देषित किया गया है।
इस नेषनल लोक अदालत के लिए विगत 2 माह से जिले के सभी न्यायाधीष, शासकीय विभाग निरंतर कार्य कर रहे है। सूचना पत्रों की तामिली के लिए जिला पुलिस अधीक्षक महेन्द्र सिंह सिकरवार के निर्देषन में एक विषेष दल गठित किया गया है। जो सूचना पत्रों को प्राथमिक रूप से निर्वाह कर रहा है। श्री जैन ने पक्षकारों व अधिवक्ताओं का आव्हान किया है। यदि उन्हें सूचना पत्र प्राप्त नहीं होते है तो पक्षकार न्यायालय या संबंधित विभाग में उपस्थित हो सकते है और उनका प्रकरण सुनवाई में लिया जा सकता है।
जिला न्यायाधीष ने अवगत कराया कि वृहद लोक अदालत को सफल बनाने के लिए श्री गौरीषंकर दुबे, विषेष न्यायाधीष, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को लोक अदालत का प्रभारी बनाया गया है। सभी न्यायाधीषगण, अधिवक्ता, पक्षकारों, प्रषासनिक अधिकारियों, अभियोजन अधिकारियों के अतिरिक्त विधि छात्रों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पैरालिगल वालेन्टीयर्स की सेवाएॅं प्राप्त की गई है। उन्हें प्रत्येक खण्डपीठ में स्थान दिया जाकर मामलों के निराकरण हेतु सहयोग लिया जा रहा है। 
अध्यक्ष , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जानकारी दी कि नेषनल लोक अदालत, पर्यावरण संरक्षण का संदेष देगी जिससे उस दिन उपस्थिति होने वाले पक्षकारों को वन विभाग की ओर से निःषुल्क पौधों का वितरण किया जाएगा। जिसका लाभ पक्षकार प्राप्त कर सकते है। इतना ही नहीं, बैकिंग केसेस, सहकारिता मामले, विद्युत वितरण कंपनियों के मामलों में संबंधित विभागों ने नेषनल लोक अदालत के लिए छूट का प्रावधान किया गया है। जिसका लाभ लेकर पक्षकार अपने विवादों का समाधान कर सकते है।
13 दिसम्बर को प्रातः 10ः45 बजे होगा शुभारंभ - श्री जैन ने अवगत कराया कि नेषनल लोक अदालत का शुभारंभ कार्यक्रम 13 दिसम्बर 2014 को जिला न्यायालय परिसर में 10ः45 बजे आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अतिरिक्त कलेक्टर श्री महेष अग्रवाल , पुलिस अधीक्षक महेन्द्रसिंह सिकरवार और अध्यक्ष, जिला अधिवक्तासंघ खण्डवा विषेष अतिथि होगें। 10ः45 से 11 बजे तक चलने वाले औपचारिक शुभारंभ कार्यक्रम उपरांत लोक अदालत आरंभ हो जायेगी। उन्होंने समाज के सभी वर्गो से लोक अदालत में उपस्थित होकर सहयोग करने हेतु अपील की है।
क्रमांक/43/2014/1878/वर्मा

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