जिले मंे दो और उर्वरकों के विक्रय पर प्रतिबंध
अधिसूचित प्राधिकारी ने विक्रय प्रतिबंध करने के आदेष किए जारी
खण्डवा (24दिसम्बर,2014) - उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत खण्डवा जिले के दो संस्थानों से लिए गए उर्वरक नमूनों को विशलेषण हेतु प्रयोगशाला भेजा गया। जहॉं पर विषलेषण के बाद उर्वरक नमूने अमानक स्तर के पाए गए जिस पर कार्यवाही करते हुए अधिसूचित प्राधिकारी एवं उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ओ.पी.चौरे ने उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खण्ड 26़ में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश निम्नांकित धारा 19(ए) के तहत अमानक घोषित उर्वरक के क्रय विक्रय एवं भण्डारण को तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण खण्डवा जिले के लिए प्रतिबंधित घोषित कर दिया है। इनमें -
ऽ शिवम् कृषि सेवा केन्द्र, सिंगोट से प्राप्त मिरेकल अर्गेनिम्स प्रायवेट लिमिटेड 245 Kailod Hala SDA Annex Compound इंदौर के उर्वरक मिरेकल पावडर 19ः19ः19 के लॉट क्रमांक 52 अगस्त 14के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया है।
ऽ वहीं सेवा सहकारी समिति किल्लौद से प्राप्त कृष्ण फॉस्केम लिमिटेड, मेघनगर, जिला-झाबुआ (म.प्र.) के उर्वरक सिंगल सुपर फास्फेट के लॉट क्रमांक केपीएल/पी/639 2013-14 के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया है।
क्रमांक/101/2014/1936/वर्मा
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