आरक्षित पद के लिए अभ्यार्थियों को प्रस्तुत करना होगा जाति प्रमाण -पत्र या आरक्षित वर्ग सदस्य होने का शपथ पत्र
प्रस्तुत नही करने पर नाम निर्देषन पत्र होगा निरस्त
खण्डवा (16दिसम्बर,2014) - राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देषों के अनुसार आरक्षित पद के लिए अभ्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। निर्देषों की विस्तृत जानकारी देते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन श्री महेष अग्रवाल ने बताया कि त्रि-स्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु आरक्षित पद से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी से यह अपेक्षा रहेगी कि वह नाम निर्देषन- पत्र के साथ मध्यप्रदेष शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी शासन द्वारा निर्धारित विहित प्रारूप मंे जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करंे। यदि अभ्यर्थी के पास नाम निर्देषन पत्र भरते समय जाति, प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं है तो अभ्यर्थी को इस वर्ग का सदस्य होने बाबत्, जिसके लिये स्थान आरक्षित है, अपना जाति संबंधी शपथ पत्र नाम निर्देषन पत्र की संवीक्षा प्रारम्भ होने के पूर्व रिटर्निंग आफिसर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। मध्यप्रदेष शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने अथवा आरक्षित वर्ग का सदस्य होने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत न करने अथवा आरक्षित वर्ग का सदस्य होने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी का नाम निर्देषन-पत्र निरस्त किया जायेगा।
क्रमांक/69/2014/1904/वर्मा
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