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Friday, 4 June 2021

लाड़ली लक्ष्मी योजना में वर्ष 2021-22 में 6097 का लक्ष्य प्राप्त हुआ

 लाड़ली लक्ष्मी योजना में वर्ष 2021-22 में 6097 का लक्ष्य प्राप्त हुआ

खण्डवा 4 जून, 2021 - जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि अपनी बालिकाओं का पंजीयन बालिका के जन्म के एक वर्ष के भीतर लाडली योजना में कराकर बालिका को लाडली लक्ष्मी योजना का हितग्राही बनाये। प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास ने बताया कि लाड़ली लक्ष्मी योजना में वर्ष 2007-08 में 592 प्रकरण स्वीकृत किए गए थे। जबकि वर्ष 2008-09 में 3491 प्रकरण, वर्ष 2009-10 में 4009 प्रकरण, वर्ष 2010-11 में 5950 प्रकरण, वर्ष 2011-12 में 9539 प्रकरण, वर्ष 2012-13 में 6033 प्रकरण, वर्ष 2013-14 में 4895 प्रकरण, वर्ष 2014-15 में 5834 प्रकरण, वर्ष 2015-16 में 5610 प्रकरण, वर्ष 2016-17 में 5919 प्रकरण, वर्ष 2017-18 में 5895 प्रकरण, वर्ष 2018-19 में 6092 प्रकरण, वर्ष 2019-20 में 5698 प्रकरण तथा वर्ष 2020-21 में 6140 प्रकरण स्वीकृत किए गए थे। इस प्रकार कुल 75697 प्रकरण स्वीकृत हुए है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि इस योजना में 01 जनवरी 2006 के उपरांत मध्यप्रदेश में जन्मी बालिकाओं को लाभ दिया जावेगा। इस योजना के लिए बालिकाओं के माता/पिता , मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी होना चाहिए।बालिका के जन्म के एक वर्ष के अंदर आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आंगनवाडी केन्द्र में पंजीयन होना अनिवार्य है। ऐसे माता-पिता जिनकी अधिकतम दो संतान हो तथा जिन्होने योजना में पंजीयन हेतु आवेदन करने के पूर्व परिवार नियोजन अपना लिया हो। बालिका के माता/पिता आयकरदाता न हो वे इस योजना के पात्र होंगे। इस योजना में आवेदक आवश्यक दस्तावेजो के साथ सीधे अथवा आंगनवाडी कार्यकर्ता के माध्यम से परियोजना कार्यालय /लोक सेवा केन्द्र अथवा किसी भी इंटरनेट कैफे से आवेदन या रजिस्ट्रेशन कर सकता है। प्रकरण स्वीकृति हेतु अपलोडेड दस्तावेजो का परीक्षण 15 दिवस के भीतर परियोजना कार्यालय से कराने के उपरांत प्रकरण तुरंत स्वीकृत अथवा अस्वीकृत। प्रकरण स्वीकृति उपरांत रूपयें 1,18000 रूपये का प्रमाण पत्र प्रदाय किया जाता है। ई-पेमेन्ट के माध्यम से सीधे हितग्राहियों के बैंक खाते में। उन्होंने बताया कि कक्षा 6 वी में प्रवेश पर 2000 रूपये,  कक्षा 9 वी में प्रवेश पर 4000 रूपये, कक्षा 11 वी में प्रवेश पर 6000 रूपये तथा कक्षा 12 वी में प्रवेश पर 6000 रूपये दिए जाते है।  बालिका को उसकी आयु 21 वर्ष पूर्ण होने पर 1 लाख की राशि बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु पूर्व न होने व कक्षा 12 वी की परीक्षा में सम्मिलित होने की शर्त पर दिए जाते है। वित्तीय वर्ष 2020 -21 में लाडली लक्ष्मी योजना अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य 6133 के विरूद्ध 6140 लाडलियों को योजना का लाभ दिया गया है। इस वर्ष 2021-22 में 6097 लाडलियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।    

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