2 पीडि़त परिवारों को 4-4 लाख रू. की आर्थिक मदद स्वीकृत
खण्डवा 16 सितम्बर, 2020 - राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के तहत प्राकृतिक आपदा से जानमाल की हानि होने पर प्रभावित परिवार को आर्थिक सहायता दी जाती है। अनुविभागीय अधिकारी पंधाना श्री सी.एस. सोलंकी ने बताया कि शिवत पिता कैलाश निवासी ग्राम अस्तरिया एवं पृथ्वी पिता उमेश निवासी ग्राम बोरगांव बुजुर्ग की गत दिनों पानी में डूबने से मृत्यु हो गई थी। इन दोनों मृतक के परिवारों के निकटतम सदस्य को राजस्व पुस्तक परिपत्र के संशोधित प्रावधानों के तहत 4-4 लाख रू. की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है।
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