16 कन्टेन्मेंट क्षेत्रों को डिनोटिफाई किया गया
खण्डवा 14 अगस्त, 2020 - कोरोना संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से संक्रमित मरीजों के निवास के आसपास के क्षेत्र को कन्टेन्मेंट क्षेत्र के रूप में घोषित कर कन्टेन्मेंट क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए जाते हैं। मरीज के संक्रमण मुक्त होने पर उस कन्टेन्मेंट क्षेत्र को डिनोटिफाई कर दिया जाता है। इसी क्रम में कुल 16 कन्टेन्मेंट क्षेत्रों को डिनोटिफाई करने के आदेश अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नंदा भलावे कुशरे द्वारा जारी कर दिए गए है। जो कन्टेन्मेंट क्षेत्र डिनोटिफाई किए गए है, उनमें जैन श्वेताम्बर परिसर खण्डवा, लिटिल फ्लावर स्कूल के सामने खानशाहवली, संतोषी माता वार्ड बंगाली कॉलोनी, ग्राम चमाटी, एमपीईबी ऑफिस के पास एकता नगर, पुलिस लाइन में रेडियो वर्कशॉप के पास, टॉवर गली के पास इंदिरा कॉलोनी, आंगनवाड़ी के पास संजय कॉलोनी, रेल्वे कॉलोनी सूरजकुण्ड, पीजानी पार्क नर्मदापुरम, जैन मंदिर के पास घासपुरा, आंगनवाड़ी के पास सलूजा कॉलोनी, सत्य सांई मंदिर के पीछे शकुन नगर, गरबा चौक रामनगर, हाजी किराना दुकान के पीछे दुबे कॉलोनी व पटेल मोहल्ला शनि मंदिर क्षेत्र में बनाए गए कन्टेन्मेंट क्षेत्र शामिल है।
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