लोक अदालत सम्पन्न, कुल 51 पक्षकार हुए लाभान्वित
खण्डवा 29 अगस्त, 2020 - म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार शनिवार को जिला न्यायालय खण्डवा सहित तहसील न्यायालय पुनासा में जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री एल. डी. बौरासी के मार्गदर्शन में एवं सचिव श्री बी.एल.प्रजापति के निर्देशन में आॅनलाईन स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत’शनिवार को सम्पन्न हुई। आॅनलाईन स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत खण्डवा में प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय श्री रविन्द्र सिंह कुशवाह, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री हरिओम अतलसिया , मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री लक्ष्मण वर्मा, तथा हरसूद में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 श्रीमती सीता कनोजे एवं पुनासा में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 श्री जितेन्द्र मेहर सहित कुल 5 खंडपीठों का गठन किया गया था।
आॅनलाईन स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण की संख्यात्मक जानकारी
जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री चन्द्रेश मण्डलोई ने बताया कि शनिवार को आयोजित हुई आॅनलाईन स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत में कुल 4 न्यायिक खण्डपीठों द्वारा न्यायालयों में लंबित कुल 19 प्रकरणों का राजीनामा के माध्यम से निराकरण हुआ है। जिनमें से 4 कुटुम्ब न्यायालय के मामलों में निराकरण हुआ। चैक बांउस के 6 प्रकरण लंबित प्रकरणों में समझौता हुआ जिसकी सेटलमेंट राशि 19,20,000/- रही तथा अन्य 9 नियमित आपराधिक प्रकरणों में राजीनामा हुआ । इस प्रकार ई-स्थाई एवं निरंतर लोक अदालत में कुल 19 प्रकरणों का पक्षकारों के राजीनामा से निराकरण हुआ हैै। आनलाईन ई लोक अदालत से कोरोना काॅल के अनलाॅक परिस्थतियों में प्रकरणों के कुल 51 पक्षकार लाभान्वित हुयें।
शानिवार को आॅनलाईन आयोजित स्थाई एवं निरंतर लोक अदालत में परिवार न्यायालय के एक भरण पोषण के मामले में लगभग डेढ़़ वर्ष से चल रहे लंबित मामलों में पत्नि ने अपने पति से न्यायालय के सामने समझौता कर पुनः पे्रमपूर्वक एवं एक दूसरे का सम्मान करते हुए साथ-साथ रहने पर सहमत होकर एक दूसरे के साथ हॅसी खुशी रहने के समझौते के साथ प्रकरण समाप्त करने का राजीनामा पेश किया गया जिस पर से न्यायालय द्वारा राजीनामा स्वीकार कर भरण-पोषण का मामला समाप्त कर दिया गया है। चैंक बाउंस के एक मामले में दो माह से जेल में बंद आरोपी पक्ष से वीडियों कांफे्रेसिंग के माध्यम से चर्चा की गयी, जिस पर से उसने फरियादी से समझौता होने पर सहमति व्यक्त की तथा न्यायालय द्वारा समझौता स्वीकार करने पर शनिवार को ही आरोपी जेल से रिहा हो गया।
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