नदी, तालाबों व अन्य जल स्त्रोतों के आसपास एकत्रित होने पर प्रतिबंध
धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
खण्डवा 28 अगस्त, 2020 - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अनय द्विवेदी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर कोविड संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक रूप से नदी, तालाब व अन्य जल स्त्रोतों के आसपास नागरिकों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जारी आदेश अनुसार मूर्ति एवं ताजियों को वार्डवार वाहनों व टैंकरों के माध्यम से एकत्र कर विसर्जन का कार्य नगरीय निकाय द्वारा किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति मूर्ति व ताजियों को व्यक्तिगत रूप से विसर्जित नहीं कर सकेगा। व्यक्तिगत विसर्जन को भी इस आदेश के तहत प्रतिबंधित किया गया है। आदेश उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
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