न्यायालयों में 5 सितम्बर तक सीमित कार्य व्यवस्था ही लागू रहेगी
खण्डवा 31 अगस्त, 2020 - कोरोना संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के तहत सभी न्यायालयों में सीमित कार्य व्यवस्था संचालित हो रही है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री एल.डी. बौरासी ने बताया कि यही व्यवस्था 31 अगस्त से 5 सितम्बर तक यथावत लागू रहेगी। इस व्यवस्था के तहत न्यायालयीन कार्य के सुचारू ढंग से संचालन हेतु आवश्यकता अनुसार दिन प्रतिदिन सुनवाई योग्य सिविल व दाण्डिक मामलों की ही सुनवाई संबंधित न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश द्वारा भी निर्धारित किया जा सकता है।
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