10 कन्टेन्मेंट क्षेत्रों को डिनोटिफाई किया गया
खण्डवा 24 अगस्त, 2020 - कोरोना संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से संक्रमित मरीजों के निवास के आसपास के क्षेत्र को कन्टेन्मेंट क्षेत्र के रूप में घोषित कर कन्टेन्मेंट क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए जाते हैं। मरीज के संक्रमण मुक्त होने पर उस कन्टेन्मेंट क्षेत्र को डिनोटिफाई कर दिया जाता है। इसी क्रम में कुल 10 कन्टेन्मेंट क्षेत्रों को डिनोटिफाई करने के आदेश अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नंदा भलावे कुशरे द्वारा जारी कर दिए गए है। जो कन्टेन्मेंट क्षेत्र डिनोटिफाई किए गए है, उनमें पदम चौक के पीछे जूनी इंदौर लाइन इंदौर नाका, माध्यमिक स्कूल रोड बमनगांव, ग्राम पिपलानी, ग्राम पॉचबेडी सिगोट रोड ब्लॉक पंधाना, वन स्टॉप सेन्टर के सामने वाली गली गणेश तलाई, बी.एस.एन.एल. टॉवर के पीछे बाहेती कॉलोनी, लकड़ी टॉल के पीछे गायत्री कॉलोनी, शा. उ.मा.वि. आनन्द नगर के पास बी.एड. कॉलेज के पीछे खण्डवा, शिव मंदिर के पीछे ज्योति नगर एवं मकान नम्बर 27 जैन मंदिर के पीछे सेठी नगर शामिल है।
No comments:
Post a Comment