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Wednesday 26 August 2020

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त

 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 

खण्डवा 26 अगस्त, 2020 - प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत खरीफ वर्ष 2020 में अधिसूचित फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2020 कर दी गई है। उप संचालक कृषि श्री आर.एस. गुप्ता ने किसान भाईयों से अपील की है कि निर्धारित तिथि के पूर्व अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर उडद एवं मूंग, तहसील स्तर पर ज्वार, कोदो-कुटकी, मूंगफली, तिल, कपास तथा पटवारी हल्का स्तर पर धान सिंचित, धान असिंचित, सोयाबीन, मक्का, बाजरा, अरहर फसलों का बीमा करवाया जा सकता है। खरीफ मौसम में सभी अनाज, दलहन, तिलहन फसलों हेतु बीमित राषि का मात्र अधिकतम 2 प्रतिषत् प्रीमियम कृषक भाईयों द्वारा देय है, तथा कपास फसल हेतु अधिकतम 5 प्रतिषत् प्रीमियम देय है, शेष प्रीमियम राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

भारत सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2020 से सभी कृषकों हेतु योजना को ऐच्छिक किया गया है। इसी अनुक्रम में योजना में प्रावधान किया गया है कि अल्पकालिक फसल ऋण लेने वाले ऋणी कृषक जो अपनी फसलों का बीमा नही करवाना चाहते हों वे बीमांकन की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक संबंधित बैंक से लिखित में आवेदन कर निर्धारित प्रपत्र में भरकर योजना से बाहर जा सकते हैं। ऋणी कृषकों का बीमा संबंधित बैंकों के माध्यम से किया जावेगा।

अऋणी कृषक अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा बैंक, लोक सेवा केन्द्र एवं निर्धारित बीमा कम्पनी के प्रतिनिधी के माध्यम से स्वेच्छिक रुप से करवा सकते हैं। अऋणी कृषकों के लिये आवष्यक दस्तावेज निम्नानुसार हैं फसल बीमा प्रस्ताव फार्म, आधार कार्ड, पहचान पत्र शासन द्वारा मान्य दस्तावेज जैसे - वोटर कार्ड, राषन कार्ड, पेन कार्ड, आधार कार्ड, समग्र आई.डी., ड्रायविंग लायसेंस इत्यादि,  भू-अधिकार पुस्तिका, बुआई प्रमाण-पत्र पटवारी या ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जारी। अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलें उगाने वाले बटाई दारों और कास्तकारों सहित सभी किसान अपनी फसलों का बीमा अच्छादन प्राप्त करने हेतु पात्र हैं। समस्त ऋणी एव अऋणी कृषकों हेतु आधार कार्ड अनिवार्य है तथा मोबाईल नम्बर वांछित है।  

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