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Monday 31 August 2020

पीडि़त प्रतिकर योजना अंतर्गत 2 मामलों में डेढ़ लाख रूपये स्वीकृत

 पीडि़त प्रतिकर योजना अंतर्गत 2 मामलों में डेढ़ लाख रूपये स्वीकृत

खण्डवा 31 अगस्त, 2020 - ’’जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खंडवा के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री एल.डी. बौरासी की अध्यक्षता में मध्यप्रदेश अपराध पीडि़त प्रतिकर योजना, 2015 अंतर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक सोमवार को जिला न्यायालय में आयोजित हुई है। इस बैठक में कलेक्टर श्री अनय द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक श्री विवेक सिंह , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री बी.एल.प्रजापति , मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री लक्ष्मण वर्मा, सहित समिति के विभिन्न सदस्य उपस्थित रहे।

जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री चन्द्रेश मण्डलोई ने बताया कि अपराध से पीडि़तों को पुनर्वास एवं प्रतिकर दिलाये जाने के लिए न्यायालय श्रीमती किरण सिंह, चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश खंडवा न्यायालय से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खंडवा को सिफारिश प्राप्त हुई थी। न्यायालय से प्राप्त 2 मामलें जॉच उपरांत जिला स्तरीय समिति के समक्ष रखे गये थे। इन दोनों मामलों में पॉक्सों एक्ट अपराध से संबंधित थे। इन दोनों मामलों में कुल 1,50,000/- की क्षतिपूर्ति राशि म.प्र. अपराध पीडि़त प्रतिकर योजना अंतर्गत जिला स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृत की गयी है। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश अपराध पीडि़त प्रतिकर योजना-2015 के प्रावधान्तर्गत अपराध से पीडि़त व्यक्तियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खंडवा द्वारा पुनर्वास एवं प्रतिकर की सहायता दिलायी जाती है।

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