12 कन्टेन्मेंट क्षेत्रों को डिनोटिफाई किया गया
खण्डवा 21 अगस्त, 2020 - कोरोना संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से संक्रमित मरीजों के निवास के आसपास के क्षेत्र को कन्टेन्मेंट क्षेत्र के रूप में घोषित कर कन्टेन्मेंट क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए जाते हैं। मरीज के संक्रमण मुक्त होने पर उस कन्टेन्मेंट क्षेत्र को डिनोटिफाई कर दिया जाता है। इसी क्रम में कुल 12 कन्टेन्मेंट क्षेत्रों को डिनोटिफाई करने के आदेश अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नंदा भलावे कुशरे द्वारा जारी कर दिए गए है। जो कन्टेन्मेंट क्षेत्र डिनोटिफाई किए गए है, उनमें टावर वाली गली खानशाहवली, डॉ. फतेह अली की गली घासपुरा, प्रगति स्टील सिरपुर फाटा, पुरणी रोड ग्राम धारकवाड़ी, मस्जिद वाली गली बोरगांव बुजुर्ग, 43 प्रभु प्रेमपुरम कॉलोनी गुर्जर हॉस्पिटल के आगे, टावर के पास बंगाली कॉलोनी, इंटेक्स फर्नीचर के सामने हकीमो स्टी वर्क्स के ऊपर पड़ावा, नुरानी मस्जिद रोड नई डी.पी. के सामने खानशाहवली, शंकर मंदिर के पास दुबे कॉलोनी, गली नम्बर 1 रिलायंस टॉवर के पास माधव नगर एवं पुनासा तहसील के ग्राम मोरटक्का माफी शामिल है।
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