आयकर दाता व शासकीय सेवकों का असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीयन न करें
खण्डवा 2 अगस्त, 2018 - कलेक्टर श्री विषेष गढ़पाले ने नगर निगम आयुक्त तथा नगर परिषद ओंकारेष्वर, पंधाना, मूंदी व छनेरा के मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं जिले की सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देष दिए है कि मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना संबल के तहत असंगठित श्रमिकों के पंजीयन के दौरान ऐसे लोगों का पंजीयन न किया जाये, जिनके पति या पत्नि शासकीय सेवक के रूप में कार्यरत हो। साथ में पति या पत्नि आयकर दाता होने पर भी उनका पंजीयन नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि पति या पत्नि यदि 2.50 एकड़ भूमि से अधिक के स्वामी है तो भी दोनों का असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीयन नहीं हो सकेगा। उन्होंने निर्देष दिए है कि यदि ऐसे किसी व्यक्ति का पंजीयन असंगठित श्रमिक के रूप में हो चुका है तो उसका पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही तत्काल प्रारंभ करें। कलेक्टर श्री गढ़पाले ने निर्देष दिए है कि यदि इस तरह का कोई अपात्र व्यक्ति संबल योजना में लाभ प्राप्त कर चुका है तो उससे वितरित लाभ की धन राषि भू राजस्व की तरह वसूल करने की कार्यवाही करें।
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