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Wednesday, 5 October 2016

विदेषी फटाखों के विक्रय व भण्डारण पर रोक लगाने के निर्देष

विदेषी फटाखों के विक्रय व भण्डारण पर रोक लगाने के निर्देष

खण्डवा 5 अक्टूबर 2016 - भारत सरकार के व्यापार एवं उद्योग तथा पेट्रोलियम एवं विस्फोटक संगठन द्वारा जारी आदेष अनुसार विदेषी फटाखों के विक्रय , संग्रहण व भण्डारण पर प्रतिबंध लगाया गया है। कलेक्टर श्रीमती स्वाति मीणा नायक ने इस आदेष के पालन में जिले के सभी एसडीएम व पुलिस अधिकारियों को इस प्रतिबंधात्मक आदेष के पालन के लिए आवष्यक कार्यवाही करने के निर्देष दिए है। उन्होंने सभी एसडीएम को पटाखा दुकानों का निरीक्षण करते हुये आयातित विदेषी फटाखों के विक्रय व भण्डारण पाये जाने पर विस्फोटक अधिनियम 2008 की धारा 127 एवं धारा 128 के अंतर्गत कार्यवाही के निर्देष दिये है। 

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