योजना का समय पर लाभ न देने पर पंधाना बी.एम.ओ. को कारण बताओ नोटिस
लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत हुई कार्यवाही
खण्डवा 20 अक्टूबर 2016 - लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत नागरिकों को चिन्हित सेवाएं समय सीमा में उपलब्ध कराने की गारंटी प्रदेष सरकार ने दी हैं। इस अधिनियम के तहत जो अधिकारी नागरिकों को समय सीमा में सेवाएं उपलब्ध नहीं कराते हैं, उन्हें 250 रूपये प्रतिदिन के मान से अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान भी इस अधिनियम में किया गया हैं। उल्लेखनीय हैं कि पंधाना के विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी श्री संजय पाराषर ने एक प्रकरण में प्रसूति सहायता योजना का लाभ देने में देरी की, जिस पर कलेक्टर श्रीमती स्वाति मीणा नायक ने बी.एम.ओ. डॉ. पाराषर को कारण बताओ नोटिस जारी कर 2 दिवस में जवाब चाहा हैं। जवाब संतोषप्रद न पाये जाने की स्थिति में डॉ. पाराषर पर अधिनियम के तहत 250 रूपये प्रतिदिन के मान से अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा।
No comments:
Post a Comment