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Thursday 6 October 2016

समाधान योजना से गरीबों के घर दीपावली पर होंगे रोशन

समाधान योजना से गरीबों के घर दीपावली पर होंगे रोशन
विद्युत वितरण कम्पनी ने गरीबों को दिया सुनहरा अवसर

खण्डवा 6 अक्टूबर 2016 -बिजली बिलों की बकाया राशि के कारण विच्छेदित बिजली कनेक्शन वाले घरों को पुनरू बिजली से रोशन करने के लिए बकाया राशि समाधान योजना प्रारंभ की गई है। योजना का लाभ गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन और शहरी क्षेत्रों की झुग्गी-बस्तियों में निवास करने वाले निम्न दाब और घरेलू उपभोक्ता उठा सकेंगे। योजना का उद्देश्य बिजली कनेक्शन से विच्छेदित आर्थिक स्थिति से कमजोर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवारों को बिजली उपलब्ध करवाना है। अधीक्षण यंत्री विद्युत वितरण कम्पनी श्री कमलेष लाड ने बताया कि इस योजना में आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। विद्युत वितरण कंपनी ने क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे दीपावली के पहले योजना में शामिल होकर अपने घर को रोशन करें। योजना से लाभान्वित होने वाले उपभोक्ताओं को दो श्रेणी में बाँटा गया है। पहली श्रेणी में गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन और शहरी क्षेत्रों में अधिसूचित झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों में निवास करने वाले निम्न दाब घरेलू उपभोक्ता एवं दूसरी श्रेणी में अन्य घरेलू उपभोक्ता शामिल है। 
    अधीक्षण यंत्री विद्युत वितरण कम्पनी श्री लाड ने बताया कि पहली श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए दो विकल्प निर्धारित किए गए हैं। विकल्प ‘अ‘ में यदि उपभोक्ता सम्पूर्ण बिजली बकाया बिल का एक मुश्त भुगतान के साथ निराकरण करवाना चाहता है, तो उपभोक्ता की अगस्त की स्थिति में मूल बकाया राशि स्थिर कर दी जाएगी और प्रथम माह में चालू माह का बिल (बकाया राशि एवं सरचार्ज को छोड़कर) का भुगतान करना होगा। उपभोक्ता को द्वितीय माह में चालू माह के बिजली बिल के साथ बकाया राशि की 50 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा। उपभोक्ता की शेष 50 प्रतिशत बकाया राशि एवं 100 प्रतिशत सरचार्ज की राशि माफ कर दी जाएगी। विकल्प ‘ब‘ में यदि उपभोक्ता किस्तों में बिजली-बिल का भुगतान करना चाहता है, तो उपभोक्ता की अगस्त की स्थिति में मूल बकाया राशि स्थिर कर दी जाएगी और उपभोक्ता को मासिक बिल के साथ किस्तों में भुगतान करना होगा। मासिक बिल जमा नहीं होने पर नियमानुसार सरचार्ज लगाया जाएगा। विकल्प ‘ब‘ में उपभोक्ता को प्रथम माह में चालू माह का बिल का, बकाया राशि एवं सरचार्ज को छोड़कर भुगतान करना होगा। द्वितीय माह में चालू माह के बिल के साथ मूल बकाया का 10 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा एवं उसकी 92 प्रतिशत सरचार्ज राशि माफ कर दी जाएगी। उपभोक्ता को तृतीय माह से छठें माह तक चालू माह के बिल के साथ मूल बकाया राशि की 10 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा। छठें माह में उपभोक्ता को प्रारंभिक मूल बकाया राशि की 50 प्रतिशत राशि की भी छूट दी जाएगी।
    द्वितीय श्रेणी में अन्य घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी दो विकल्प रखे गये हैं। विकल्प ‘अ‘ में इस श्रेणी के उपभोक्ता यदि सम्पूर्ण बकाया बिल का एक मुश्त भुगतान करना चाहते हैं, तो अगस्त की स्थिति में उनकी मूल बकाया राशि स्थिर कर दी जाएगी और उन्हें प्रथम माह में चालू माह के बिल (बकाया राशि व सरचार्ज को छोड़कर) का भुगतान करना होगा। उपभोक्ता को द्वितीय माह में चालू माह के बिल के साथ मूल बकाया राशि की 100 प्रतिशत राशि जमा करने पर उसके सरचार्ज की 100 प्रतिशत राशि माफ कर दी जाएगी। विकल्प ‘ब‘ में उपभोक्ता की अगस्त की स्थिति में मूल बकाया राशि स्थिर कर दी जाएगी और उपभोक्ता को मासिक बिल के साथ किस्तों में भुगतान करना होगा। मासिक बिल जमा नहीं होने पर सरचार्ज लगाया जाएगा। विकल्प ‘ब‘ में उपभोक्ता को प्रथम माह में चालू माह का बिल का (बकाया राशि व सरचार्ज को छोड़कर) भुगतान करना होगा। उपभोक्ता को द्वितीय माह से छठें माह तक चालू माह के बिल के साथ मूल बकाया का 20 प्रतिशत का भुगतान करना होगा, तब उसकी छठें माह में 92 प्रतिशत सरचार्ज राशि माफ कर दी जाएगी।
  इस योजना में ऐसे उपभोक्ता भी शामिल हो सकते हैं, जिन पर सामान्य बिजली बिल की राशि बकाया है एवं जिन्होंने विद्युत वितरण कंपनी के विरुद्ध बकाया राशि के लिए न्यायालयीन प्रकरण दर्ज किया है और उनके प्रकरण लंबित हैं। ऐसे उपभोक्ता न्यायालय से अपने प्ररकण वापस लेकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ऐसे उपभोक्ता जिन पर विद्युत अधिनियम की धारा 126, 135 व 138 के प्रकरण दर्ज हों, वे भी निर्धारित प्रक्रिया और शर्तों का पालन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। 

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