निःषक्त विवाह प्रोत्साहन योजना में 7 लोगों को 4.50 लाख रू. की सहायता
खण्डवा 25 अक्टूबर 2016 - निःषक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत निःषक्तजन के विवाह पर शासन द्वारा पूर्व में 25 हजार रूपये दिए जाते थे, जो कि 11 मार्च 2015 से बढ़ाकर 50 हजार रूपये कर दिए गए है। निःषक्तजन विवाह योजना के तहत दम्पत्ति में से पति व पत्नि दोनांे के निःषक्त होने पर कुल 1 लाख रूपये की सहायता दम्पत्ति को दी जाती है। इस योजना के तहत उपसंचालक सामाजिक न्याय एवं निःषक्तजन कल्याण ने बताया कि जिले के कुल 7 निःषक्तजनों को 4.50 लाख रूपये की मदद स्वीकृत की है। जिन लोगों को यह सहायता दी गई है, उनमें रविन्द्र निवासी कालंका नामखेड़ा व उसकी पत्नि आरती निवासी रूस्तमपुर तथा संजय निवासी पिपलगोन जिला खरगोन व उसकी पत्नि रूपाली निवासी राजगढ़ को 1-1 लाख रूपये की प्रोत्साहन राषि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा लखन निवासी बाधमला तहसील पंधाना , भारती निवासी टाकलीकला , सुदेष निवासी गांधावा , रानू निवासी सारोला व अरूण निवासी पोखकला पंधाना को कुल 50-50 हजार रूपये की प्रोत्साहन राषि स्वीकृत की गई है।
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