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Thursday 20 October 2016

अजा व जजा वर्ग के लोगों पर हुये अत्याचार के मामलों में नियमानुसार राहत दें

अजा व जजा वर्ग के लोगों पर हुये अत्याचार के मामलों में नियमानुसार राहत दें
जिला सतर्कता समिति की बैठक में कलेक्टर श्रीमती नायक ने दिये निर्देष

खण्डवा 20 अक्टूबर 2016 - अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों पर हुये अत्याचार के मामलों में पूरी गंभीरता के साथ त्वरित कार्यवाही की जाये तथा पीड़ित परिवारों को तत्काल राहत दिलाने की व्यवस्था की जाये। यह निर्देष कलेक्टर श्रीमती स्वाति मीणा नायक ने गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जिला सतर्कता  एवं मानिटरिंग समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों को दिये। बैठक में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्री गणेष भावर, सहित विभिन्न अधिकारी व समिति के सदस्यगण मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर श्रीमती नायक ने निर्देष दिए कि अनुसूचित जाति के पीड़ित लोगों के प्रकरण जाति प्रमाण पत्र न होने के कारण कोई प्रकरण लंबित न रहे यह सुनिष्चित किया जाये। 
कलेक्टर श्रीमती नायक ने बैठक में समिति के सदस्यों को परिचय पत्र प्रदान करने तथा अनुसूचित जाति अत्याचार के प्रकरणों को देखने वाले लोक अभियोजन अधिकारी को आवष्यक फर्नीचर व कम्प्यूटर ऑपरेटर की सुविधा दिलाने के निर्देष सहायक आयुक्त श्री भावर को दिये। उन्होंने कहा कि समिति के सदस्यों को गांवों मंे जाकर अत्याचार निवारण अधिनियम के बारे में अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के लोगांे को बताना चाहिए तथा उन्हें समझाइष देनी चाहिए कि वे किसी के दबाव में दर्ज प्रकरणों में समझौता न करें। उन्होंने समिति में कोरकू भाषा समझने व बोलने वाले एक अतिरिक्त सदस्य को नामांकित करने की बात भी बैठक में कही ताकि वह कोरकू जनजाति के पीड़ित लोगों की बात को समझ सके और उन्हें अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीड़ित वर्ग को दी गई शक्तियों के बारे में बता सके। 

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