मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं स्वरोजगार योजना में नये दिशा निर्देश जारी
खण्डवा 3 जुलाई, 2016 -उद्योग संचालनालय भोपाल द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के क्रियान्वयन के लिये जारी विŸाीय वर्ष 2016-17 में नवीन दिशा निर्देश जारी किये गये है। अब इन नवीन दिशा निर्देशों के अंतर्गत हितग्राहियों के ऋण प्रकरण स्वीकृत किये जायेंगे।
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक ने बताया कि इस विŸाीय वर्ष में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत यात्री कार और टेक्सी कार के प्रकरण प्रतिबंधित किये गये है तथा अन्य व्यवसायिक वाहन जैसे तीन पहिया आटो, मिनी बस, लगेज वाहन, गुड्स कैरियर वाहन आदि के प्रकरण मान्य किये जायेंगे। इसी प्रकार मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत केवल सेवा और उद्योग के प्रकरण ही मान्य किये जायेंगे, इसलिये आवेदक इस योजना के अंतर्गत केवल उद्योग और सेवा क्षेत्र के प्रकरण के लिये ही एम.पी.ऑन लाईन के माध्यम से ही आवेदन कर सकते है। उन्होंने बताया कि इस योजना में व्यवसाय, ट्रेडिंग संबंधी प्रकरण प्रधानमंत्री मुद्रा बैंकिंग योजना के अंतर्गत बैंको द्वारा सीधे स्वीकृत कर राशि वितरित की जायेगी।
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