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Thursday 28 July 2016

महाविद्यालयों में रेगिंग रोकने के लिए सभी आवष्यक उपाय करें - कलेक्टर श्रीमती नायक

महाविद्यालयों में रेगिंग रोकने के लिए सभी आवष्यक उपाय करें
- कलेक्टर श्रीमती नायक 

खण्डवा 27 जुलाई, 2016 - कलेक्टर श्रीमती स्वाति मीणा नायक ने जिले के सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यो को निर्देष दिए है कि वे अपने अपने महाविद्यालयों में मुख्य स्थानों पर रेगिंग निषेध अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों व रेगिंग की षिकायत करने के लिए प्रदेष सरकार के हेल्प लाईन नम्बर 1800-1805522 एवं ई-मेल ीमसचसपदम/ंदजपतंहहपदहण्पद को अंकित करायें। उन्होंने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जिला स्तरीय एन्टी रेगिंग कमेटी की बैठक में प्राचार्यो से कहा कि वे अपने महाविद्यालय में रेगिंग की षिकायत आने का इंतजार न करे बल्कि आगे होकर नवप्रवेषी विद्यार्थियों से पूछताछ कर रेगिंग संबंधी समस्या से संबंधित जानकारी प्राप्त करें एवं रेगिंग के दोषी छात्रों के विरूद्ध कार्यवाही करें। बैठक में पुलिस अधीक्षक डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार सहित विभिन्न महाविद्यालयों के प्राचार्य एवं कमेटी के सदस्य भी मौजूद थे। 
कलेक्टर श्रीमती नायक ने प्राचार्यो को महाविद्यालय के सुलभ स्थानों पर रेगिंग संबंधी षिकायत पेटी लगवाने के निर्देष दिए जहां विद्यार्थी आसानी से अपनी षिकायत पेटी में डाल सके। उन्होंने इस तरह की पेटियां महाविद्यालय के साईकिल स्टेण्ड, महाविद्यालय के प्रवेष द्वार व छात्रावासों के प्रवेष द्वार व सूचना पटों के पास लगवाने की हिदायत दी। उन्होंने प्राचार्यो को महाविद्यालय के प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी केमरा लगवाकर उसका मॉनिटर अपने कक्षों में लगवाने की सलाह दी ताकि वे अपने कक्ष में बैठकर ही  रेगिंग संबंधी गतिविधियों पर नजर रख सके। कलेक्टर श्रीमती नायक ने महाविद्यालय परिसरों में सभी विद्यार्थियों के फोटोयुक्त परिचय पत्र बनवाने तथा बिना परिचय पत्र के महाविद्यालय परिसर में किसी के भी प्रवेष पर रोक लगाने की सलाह भी दी, ताकि बाहरी व्यक्ति नवप्रवेषी छात्रों को परेषान न कर सके। उन्होंने सभी महाविद्यालयों में एन्टी रेगिंग कमेटी एवं एन्टी रेगिंग स्क्वाईड गठन करने को भी प्राचार्यो से कहा। 
          पुलिस अधीक्षक डॉ. सिकरवार ने बैठक में कहा कि रेगिंग करने वाले छात्रों को पहले अच्छी तरह समझाया जाये तथा उसके बावजूद यदि वे इस अमानवीय गतिविधि में शामिल होते है तो उनके विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने प्राचार्यो को सलाह दी कि वे महाविद्यालय के प्रवेष स्थल पर एवं परिसर में अन्य प्रमुख स्थानों पर ‘‘रेगिंग एक दण्डनीय अपराध है‘‘ लिखवायें। इस अवसर पर बताया गया कि रेगिंग से परेषान छात्र हेल्पलाईन या पुलिस कन्ट्रोल रूम के नम्बर 100 पर षिकायत कर सकते है। इसके अलावा मध्यप्रदेष मानव अधिकार आयोग पर्यावास भवन अरेरा हिल्स भोपाल के पते पर अपनी षिकायत भेज सकते है अथवा आयोग के दूरभाष क्रमांक 0755-2572034 एवं 2574028 पर षिकायत कर सकते है। 

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